'मेरा जवान बेटा चला गया, आरोपी को थाने से ही बेल, ये कैसा कानून...', गुरुग्राम SUV एक्सीडेंट पर अक्षत की मां का सवाल

Gurugram Accident: गुरुग्राम में SUV और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक अक्षत की मौत हो गई. इस हादसे के बाद अक्षत की मां से आज तक ने बातचीत की. उन्होंने अपना दर्द जाहिर करते हुए प्रशासन से सवाल पूछा कि उसे तुरंत ही जमानत पर रिहा क्यों कर दिया गया?

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गरुग्राम में हुए दर्दनाक हादसे की तस्वीर और इनसेट में जान गंवाने वाले बाइक सवार अक्षत. गरुग्राम में हुए दर्दनाक हादसे की तस्वीर और इनसेट में जान गंवाने वाले बाइक सवार अक्षत.

श्रेया चटर्जी

  • नई दिल्ली,
  • 20 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 1:33 PM IST

'मेरा जवान बेटा चला गया. 21-22 साल का बच्चा, जो आगे चलकर बूढ़े मां-बाप का सहारा बनता. अब हम कहां जाएंगे. जिसने मेरे बच्चे की जान ली, उसे थाने से जमानत मिल गई. ये कैसा कानून है. आज उसने मेरे बच्चे के साथ ये किया, कल किसी और की जान लेगा.' ये शब्द उस मां के हैं, जिसके जवान बेटे की जान SUV से बाइक टकराने के कारण चली गई. तेज रफ्तार बाइक रॉन्ग साइड से चली आ रही एक SUV से सीधे टकरा गई और बाइक चला रहे अक्षत को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी. इस एक्सीडेंट के बाद अब अक्षत की मां सरकार और सिस्टम से कई सवाल पूछ रही हैं.

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अक्षत की मां ने आज तक से बात करते हुए कहा,'इस वक्त हमारी कंडीशन किसी से बात करने लायक भी नहीं है. हम बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले. हमें नहीं पता कि ऐसे मामले में कानून क्या है और आरोपी को क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने कहा है कि यह जमानती अपराध है, इसलिए वह छूट सकता है. अगर ऐसा है तो यह देश के कानून में कमी है. आप किसी के बच्चे को मार दो और जमानत पर छूट जाओ. जिसकी वजह से हादसा हुआ, उसकी उम्र 25 साल है. अगर उसने पहले भी ऐसा किया है तो आगे भी करेगा. पता नहीं कितने और लोगों की जान लेगा. जिसने हमारे बच्चे को मारा, उसे ऐसी सजा मिले कि किसी और के साथ ऐसा ना हो.'

अक्षत की मां ने किया दर्द का इजहार...Video

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अक्षत के दोस्त का पुलिस पर गंभीर आरोप

अक्षत का दोस्त प्रद्युमन इस घटना का चश्मदीद गवाह भी है. उसका कहना है कि घटना के दिन पुलिस ने फुटेज नहीं ली. जबकि पुलिस ने इसे देखा था. आरोपी दाईं ओर की लेन में गलत दिशा से आ रहा था, जो हाई स्पीड से गाड़ी चलाने की लेन है. हादसे के तीन दिन बाद पुलिस ने फुटेज के लिए मुझसे संपर्क किया, जबकि आरोपी इससे पहले ही जमानत पर बाहर आ चुका था. आरोपी को रविवार और सोमवार को छुट्टी होने के बावजूद तुरंत जमानत मिल गई.

क्या आरोपी का है पॉलिटिकल कनेक्शन?

प्रद्युमन ने कहा,'आरोपी तब तक कार से बाहर नहीं आया, जब तक कि प्रद्युमन और अन्य लोगों ने उसे मजबूर नहीं किया. आरोपी ने कथित तौर पर कार से बाहर निकलने के बाद फोन किया था. अक्षत और कार दोनों 70-80 किलोमीटर की स्पीड में थे, रोड पर न्यूनतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. हमें बाद में पता चला कि आरोपी एक कंपनी का मालिक है, जो राजनेताओं के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाती है.'

पहले भी कट चुके हैं आरोपी के चालान

बता दें कि आजतक के हाथ इस मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है. इस एक्सीडेंट के आरोपी कार चालक के पहले भी चालान कट चुके हैं. ये चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग करने पर काटे गए हैं. पिछले ही महीने 24 अगस्त को हरियाणा में कुलदीप का एक चालान कटा था.

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रॉन्ग साइड से आ रहा था SUV चालक

दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 15 सितंबर को एक बाइक और महिंद्रा 3XO एसयूवी के बीच हुई जबरदस्त टक्कर का खौफनाक वीडियो अब सामने आया. इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी. मृतक अक्षत गर्ग रविवार रात काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी गलत साइड से आ रही महिंद्रा 3XO ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछल कर गाड़ी के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था. एम्बुलेंस के जल्दी पहुंचने के बावजूद अक्षत गर्ग को बचाया नहीं जा सका था.

काली टी-शर्ट में हादसे का आरोपी और SUV मालिक कुलदीप ठाकुर.

एसयूवी चला रहे युवक को मिल गई जमानत

पुलिस ने इस मामले में धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) (शरारत के कारण ₹20,000 से अधिक की क्षति), 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है. एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर को दुर्घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.

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