फरीदाबाद पुलिस का अनोखा अंदाज, चालान काटने के बजाय दिए गुलाब

फरीदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को सड़क पर नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को गुलाब भेंट किया और उन्हें ट्रैफिक के नियमों को पालन करने की सलाह दी.

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लोगों को गुलाब देते पुलिस अधिकारी लोगों को गुलाब देते पुलिस अधिकारी

पुनीत शर्मा

  • फरीदाबाद,
  • 13 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 10:11 PM IST

  • फरीदाबाद पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को गुलाब देकर समझाया
  • लोगों ने पुलिस के कदम को सराहा, कहा- नियम का पालन करना चाहिए

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. यहां लोगों का चालान काटने के बजाय उन्हें गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक करने का फैसला किया.

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इसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने सड़क पर नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को गुलाब भेंट किया और उन्हें ट्रैफिक के नियमों को पालन करने की सलाह दी.

ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान में एसीपी ट्रैफिक सुरेश कुमार, एसएचओ ट्रैफिक अशोक कुमार, होमगार्ड कमांडर महेश कुमार एवं अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. ट्रैफिक पुलिस से फूल पाकर वाहन चालकों ने भी ट्रैफिक पुलिस के इस मुहीम की सरहाना की.

साथ ही लोगों ने कहा कि ट्रैफिक के नियम सभी वाहन चालकों की जान की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. जो लोग इस नए चालान की दरों का विरोध कर रहे हैं वह गलत है.

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई बिना सीटबेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो कि पहले मात्र 100 रुपये था. अगर कोई गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 1000-5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि पहले 1000 रुपये था.

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पहले नशे में गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है. एक फैसले के अनुसार, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने के लिए ड्राइवर पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पहले किसी चालक को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था. वहीं नए कानून के तहत इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने वालों के लिए जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है.

लाइसेंस कानूनों का उल्लंघन करने वाले टैक्सी चालकों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं सड़क पर तेज गति में वाहन चलाने पर अब 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

इसके साथ ही बिना बीमा के वाहन चलाने वालों पर 2000 रुपये और बिना हेल्मेट के वाहन चलाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माने के साथ तीन महीने तक उनके लाइसेंस को रद्द भी कर दिया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा है कि वाहनों की ओवरलोडिंग पर अब 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

इसके अलावा कम उम्र के चालक द्वारा सड़क पर किए गए किसी तरह के अपराध के लिए अभिभावक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वहीं अभिभावक को 25000 रुपये का भुगतान भी करना होगा और तीन साल जेल में गुजरना होगा. इसके साथ ही उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा.

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