200 करोड़ की ठगी का मामला: सुकेश-लीना की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉलोस की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है. अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों का सार बिंदुवार सौंपने का निर्देश दिया है.

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लीना मारिया पॉलोस और सुकेश चंद्रशेखर की जमानत पर 4 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा. (File Photo: PTI) लीना मारिया पॉलोस और सुकेश चंद्रशेखर की जमानत पर 4 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा. (File Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 8:59 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है. इस दौरान लीना ने फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का नाम लिया और कोर्ट में सुकेश के संबंध की बात कही है.

पुलिस ने लीना को ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में सक्रिय बताया. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है.

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लीना मारिया की ओर से दलील दी गई कि उनका सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है. सुकेश का दूसरी महिला से संबंध है. अदालत ने जब महिला का नाम पूछा तो उनके वकील ने जैकलिन फर्नांडिस का नाम लिया.

लीना की तरफ से यह भी कहा गया कि वो प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं. उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं. उनको सुकेश के क्राइम सिंडिकेट के बारे में जानकारी नहीं थी.

वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया कि लीना पॉलोस ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं. पुलिस का कहना है कि लीना ने सिंडिकेट के लेनदेन को मैनेज किया और आमदनी का वितरण अन्य सदस्यों में किया.

उनके ऊपर एक्सटॉर्शन और बड़ी रकम के हेरफेर के आरोप हैं. उनको सितंबर 2021 में ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था.

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इसके बाद में ईडी ने हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी गिरफ्तारी की थी. उनके और सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है.

उसमें कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में लीना पॉलोस की जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में फैसला किया जाए. इस पर अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को निर्धारित है.

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