लॉकडाउन की वजह से दिल्ली मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव, 1 घंटे में चलेगी एक मेट्रो

अब दिल्ली मेट्रो सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक जब पीक आवर पर चलेगी तो फ्रीक्वेंसी आधे घंटे की रहेगी. यानी आधे घंटे में मेट्रो उपलब्ध होगी

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दिल्ली में लॉकडाउन (फाइल फोटो) दिल्ली में लॉकडाउन (फाइल फोटो)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 5:31 PM IST
  • छूट वाले यात्री ही कर सकेंगे सफर
  • यात्रियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा

कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. 6 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर डीएमआरसी ने अपना शेड्यूल में बदलाव किया है. 

अब दिल्ली मेट्रो सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक जब पीक आवर पर चलेगी तो फ्रीक्वेंसी आधे घंटे की रहेगी. यानी आधे घंटे में मेट्रो उपलब्ध होगी जबकि दिन के बाकी समय हर एक घंटे पर मेट्रो उपलब्ध होगी. 

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दिल्ली मेट्रो में केवल वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्हें सरकार के आदेश के हिसाब से छूट है. ऐसे यात्रियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा. इस दौरान मेट्रो सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर चलेगी, खड़े होकर कोई यात्रा नहीं करेगा. 

बता दें कि दिल्ली में सोमवार रात दस बजे से अगले सोमवार को सुबह सुबह बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, शादियों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे, इसके अलग से पास दिए जाएंगे.

वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल दिल्ली में बड़े पैमाने पर बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था करने में करेंगे. दिल्ली में कोरोना की परिस्थिति काफी गंभीर है, अब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगी है. 

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इन्हें रहेगी छूट

-केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट रहेगी. 
-स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी 
- सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी.
-सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट.
-कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को भी छूट
-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट. 
-मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट (आईडी कार्ड दिखाना होगा) 
-एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं. 

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