सीवान तेजाब कांड: मो. शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज

जस्टि‍स जितेंद्र मोहन शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया.

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मो. शहाबुद्दीन मो. शहाबुद्दीन

स्‍वपनल सोनल

  • पटना ,
  • 03 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 11:21 PM IST

सीवान के चर्चित तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले 11 दिसंबर को राजीव रौशन के दो भाइयों की हत्या में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा हो चुकी है.

जस्टि‍स जितेंद्र मोहन शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना कर लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया. बता दें कि बिहार के सीवान जिले में मुख्य बाजार स्थित दुकान से दो भाइयों का अपहरण कर उन्हें तेजाब से नहलाया गया था. इस घटना को देख एक भाई बेहोश होकर गिर गया, जबकि बाद में वह किसी प्रकार वहां से बच निकाला. पुलिस ने उसे मामले में मुख्य गवाह बना दिया था.

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जून 2014 में गोली मारकर की थी हत्या
तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की डीएवी कॉलेज मोड़ पर 16 जून 2014 की शाम को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में शहाबुद्दीन को भी आरोपी बनाया गया था. उन्होंने में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी. कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई 9 महीने में पूरी करें.

गौरतलब है कि निचली अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.

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