बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक का विरोध

बिहार सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 लेकर आ रही है, जिसे 23 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा. विपक्ष इसी बिल का विरोध कर रहा है.

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बिहार विधानसभा (फाइल फोटो-PTI) बिहार विधानसभा (फाइल फोटो-PTI)

उत्कर्ष कुमार सिंह

  • पटना,
  • 19 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST
  • बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विधायकों की नारेबाजी
  • कानून बनने के बाद पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकती है

बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विपक्षी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की. ये सब हुआ एक बिल के विरोध में. दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य की पुलिस को कई खास शक्तियां मिल जाएंगी. ये बिल है 'बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021'.

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विपक्ष ने आज इस बिल की कॉपी भी फाड़ी. साथ ही ये आरोप भी लगाया कि बिहार सरकार यूपी सरकार की राह पर चल रही है. इस बिल को 23 मार्च को सदन में पेश किया जाना है. 

विपक्ष के विधायकों का कहना है कि किसी भी हाल में इस काले कानून को पास नहीं होने दिया जाएगा. उनका कहना है कि वो 23 मार्च को इस बिल को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के सामने सरेंडर होने का आरोप लगाया है.

बिल के कानून बनने के बाद क्या होगा?

इससे विशेष सशस्त्र पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी. विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी. अगर विशेष सशस्त्र पुलिस के किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है, तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगी.

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