'द केरल स्टोरी' बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'बंगाल देश से अलग नहीं', तमिलनाडु से भी मांगा जवाब

'द केरल स्टोरी' फिल्म थिएटर्स में जमकर कमाई कर रही है, लेकिन इसे लेकर हो रहे विवाद नहीं थम रहे. कुछ दिन पहले तमिलनाडु की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटर्स में फिल्म दिखाने से मना कर दिया था. पश्चिम बंगाल ने तो इसपर बैन ही लगा दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा है.

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'द केरल स्टोरी' से एक सीन (क्रेडिट: सोशल मीडिया) 'द केरल स्टोरी' से एक सीन (क्रेडिट: सोशल मीडिया)

कनु सारदा / नलिनी शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 14 मई 2023,
  • अपडेटेड 12:22 PM IST

थिएटर्स में धमाल मचा रही फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर विवाद भी लगातार चल ही रहे हैं. रिलीज के बाद तमिलनाडु के थिएटर्स में जहां फिल्म नहीं दिखाई जा रही. वहीं पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर बैन ही लगा दिया. लेकिन शुक्रवार को फिल्म पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की क्लास ले ली. शुक्रवार को, 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई कर दी. 

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'द केरल स्टोरी' के मेकर्स ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन और तमिलनाडु में 'डी फैक्टो' बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने मेकर्स की याचिका पर, दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को, बुधवार तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई, गुरुवार को होगी. 

सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच के सामने मेकर्स की याचिका को 'अर्जेंट लिस्टिंग' के ली रखा था. साल्वे ने कहा कि ये याचिका पश्चिम सरकार द्वारा फिल्म पर लगाए बैन और तमिलनाडु में चल रहे 'डी-फैक्टो' बैन को चैलेंज करती है, क्योंकि वहां 'द केरल स्टोरी' दिखा रहे थिएटर्स को धमकी दी जा रही है और स्क्रीनिंग रोक दी गई हैं. 

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ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती 
कोर्ट ने फिल्म बैन करने को लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर सख्ती दिखाते हुए कहा, 'बंगाल में 'द केरल स्टोरी' क्यों नहीं रिलीज हो सकती? क्या ये (बैन) आर्टिस्टिक फ्रीडम को लेकर है? बाकी देशभर में फिल्म चल रही है.' कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'पश्चिम बंगाल देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है.' 

तमिलनाडु सरकार से भी मांगा जवाब 
मेकर्स की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को जवाबतलब करते हुए कोर्ट ने ये बताने को कहा कि 'द केरल स्टोरी' दिखा रहे थिएटर्स के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं. तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने मेकर्स की शिकायत का जवाब देते हुए कोर्ट से कहा कि फिल्म पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. इसपर सख्ती दिखाते हुए बेंच ने कहा, 'जब थिएटर्स पर हमले हो रहे हों और कुर्सियां जलाई जा रही हों तो राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि वो मुंह फेर लेगी.' 

क्या है मामला?
अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई को रिलीज हुई थी. फिल्म में केरल की लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने और उन्हें आतंकी संगठन ISIS जॉइन करवाने की कहानी दिखाई गई है. 

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तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने 'कानून व्यवस्था' और फिल्म को जनता से मिले ठंडे रिस्पॉन्स का हवाला देते हुए रविवार, 7 मई से राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग्स रोकने की घोषणा कर दी. 

8 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 'नफरत और हिंसा की घटनाओं' को रोकने के लिए, 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने का आदेश दिया था. इससे पहले भी, फिल्म की रिलीज पर स्टे लगवाने के लिए भी कई याचिकाएं डाली गई थीं, जिन्हें केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने नकार दिया था. 

 

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