प्राथमिक शिक्षकों के चयन पर योगी सरकार का फैसला, किए गए कई बदलाव

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के चयन को लेकर मानदंडों में बदलाव का आज महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

Advertisement
योगी आदित्‍यनाथ योगी आदित्‍यनाथ

BHASHA

  • नई दिल्‍ली,
  • 26 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:58 PM IST

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के चयन को लेकर मानदंडों में बदलाव किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिए गए.

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि चयन के मानदंड बदले गए हैं. शिक्षकों को लिखित परीक्षा ही देनी होगी. लिखित परीक्षा के 60 अंक होंगे, जबकि 40 अंक पूर्व की शिक्षा में हासिल अंकों के होंगे.

Advertisement

शर्मा ने बताया कि लिखित परीक्षा वे अभ्यर्थी ही दे सकेंगे, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास कर ली हो. उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशानुसार शिक्षामित्रों को जो अवसर दिये जाने हैं, दिये जाएंगे. ढाई अंक प्रति वर्ष के भार अंक (वेटेज) का ध्यान रखा जाएगा. अधिकतम वेटेज 25 अंकों का होगा.

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्राथमिक शिक्षा गुणवत्‍तापरक हो इसलिए पूरा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर है. बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि कुल 1.37 लाख पदों पर भर्ती होगी और शिक्षामित्रों को ढाई अंक सालाना के हिसाब से वेटेज मिलेगा लेकिन वेटेज की सीमा 25 अंक होगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement