मुंबईः नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार के एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जु्र्माना भी लगाया है.

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रेप के दोषी को मिली 10 साल की सजा रेप के दोषी को मिली 10 साल की सजा

राहुल सिंह

  • ठाणे,
  • 29 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 1:08 PM IST

मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार के एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जु्र्माना भी लगाया है.

पीड़ित परिवार ठाणे स्थित भायंदर बस्ती के पास रहता है. पीड़िता की मां के मुताबिक, आरोपी युवक उनके पड़ोस में रहता था. दरअसल 6 नवंबर 2012 को आरोपी उनकी 9 साल की मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.

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घर लौटने के बाद पीड़ित मासूम ने अपनी मां को आपबीती बताई. बेटी की बात सुनकर मां के होश उड़ गए. जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.

न्यायाधीश एस.सी. खालीपे ने 23 वर्षीय अब्दुल हामिद शेख को रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने हामिद शेख पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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