यूएस में भारतीय-अमेरिकी दंपति पर लगा मानव तस्करी का आरोप

यूएस में एक भारतीय-अमेरिकी दंपति पर मानव तस्करी और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद दंपति को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद दंपति को विशेष शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया.

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जबरन कर्मचारियों से काम ले रहे थे आरोपी दंपति जबरन कर्मचारियों से काम ले रहे थे आरोपी दंपति

राहुल सिंह

  • कैलिफोर्निया,
  • 18 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:11 PM IST

यूएस में एक भारतीय-अमेरिकी दंपति पर मानव तस्करी और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद दंपति को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद दंपति को विशेष शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

आरोपी दंपति का नाम सतीश करतान (43 वर्ष) और शर्मिष्ठा बराई (38 वर्ष) है. दंपति को 21 अक्टूबर को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया था. दंपति पर आरोप था कि उन्होंने विदेश में काम करने का लालच देकर लोगों को पहले विदेश बुलाया और फिर आरोपी दंपति उनका शारीरिक उत्पीड़न करने लगे.

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पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची एक पीड़िता के वकील ने आरोप लगाया कि साल 2014 से लेकर 2016 तक आरोपी दंपति ने करने के संबंध में कई इश्तेहार निकाले, जिसे इंटरनेट समेत भारत के कई अखबारों में भी प्रकाशित किया गया. दंपति ने उसमें दैनिक भत्तों आदि के संबंध में गलत जानकारियां दी थी.

ज्यादा वेतन के लालच में कई लोगों ने दंपति से संपर्क किया और फिर दंपति ने उन्हें झासा देकर अमेरिका बुला लिया गया. यहां दंपति ने उन्हें न्यू मेक्सिको, स्टॉकटन समेत अमेरिका स्थित अपने कई घरों में घरेलू कामकाज में लगा दिया. जिसके बाद आरोपी दंपति अपने कर्मचारियों से जबरन 18 घंटों से ज्यादा काम लेने लगे.

साथ ही उन्हें तय वेतन और अन्य भत्तों के मुताबिक भुगतान भी नहीं किया जा रहा था. आरोप पत्र के मुताबिक, पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार उसके विरोध करने पर सतीश करतान ने उसका हाथ गैस पर रखकर जला दिया था. जिसके बाद आरोपी दंपति ने पीड़िता के तनख्वाह मांगने पर पुलिस में उसकी शिकायत करने की धमकी भी दी थी.

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अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक, पीड़िता ने जब घर छोड़कर जाने की बात दंपति से कही तो उन्होंने पीड़िता को जबरन कर लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है. 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी. न्याय विभाग ने बताया कि अगर आरोपी दंपति मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 20 साल की कैद और ढाई लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.

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