मामूली से झगड़े के बाद तीन तलाक बोलकर पति ने घर से निकाला, पुलिस के पास पहुंची पत्नी

ग्रेटर नोएडा में मामूली सी बात पर पत्नी को तीन तलाक देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बता दें, तीन तलाक को लेकर 30 जुलाई 2019 को कानून बनाया गया, जिसमें प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक नहीं दे सकता.

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साांकेतिक तस्वीर. साांकेतिक तस्वीर.

तनसीम हैदर

  • ग्रेटर नोएडा,
  • 05 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST
  • मामूली सी बात पर पति ने दिया तीन तलाक
  • पत्नी की शिकायत पर पति गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तीन तलाक का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शमशेर उस्मानपुर दनकौर का रहने वाला है. उस्मान की पत्नी ने ही दनकौर थाने में मामला दर्ज कराया है. 

पीड़िता ने बताया कि मामूली से झगड़े के बाद उसके पति ने तीन तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया. बता दें, हाल ही में भारत में तीन तलाक को लेकर नया कानून बनाया गया है.

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यह कानून 30 जुलाई 2019 को बनाया गया, जिसमें प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक नहीं दे सकता. उसे कोर्ट के जरिए तलाक के नियमों का पालन करना होगा और अगर कोई ट्रिपल तलाक यानी तीन तलाक को अपनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

1400 साल पुरानी प्रथा
इस्लाम में शरीयत कानून के मुताबिक, तीन तलाक की प्रथा 1400 साल पुरानी है. इस प्रथा के माध्यम से पति पत्नी को तलाक देने के लिए स्वतंत्र है. उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए किसी भी प्रकार के कारण को बताने की जरूरत नहीं है. वहीं, महिलाएं पति को इस प्रथा के माध्यम से तलाक नहीं दे सकतीं.

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