MP: कलियुगी पिता करने लगा 6 साल के बेटे से गंदी हरकत, इस बीच खुल गई मां की नींद

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक कलियुगी पिता अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच मां की नींद खुल गई और उसने अपने बेटे को पति के चंगुल से बचाया.

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कलियुगी पिता बना रहा था अपनी हवस का शिकार. (प्रतीकात्मक फोटो) कलियुगी पिता बना रहा था अपनी हवस का शिकार. (प्रतीकात्मक फोटो)

पंकज शर्मा

  • राजगढ़,
  • 26 जून 2021,
  • अपडेटेड 3:28 PM IST
  • पिता अपने बेटे के साथ कर रहा था अप्राकृतिक कृत्य
  • परेशान होकर महिला ने दी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक कलियुगी पिता अपने 6 वर्षीय मासूम बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच मां की नींद खुल गई और उसने अपने बेटे को पति के चंगुल से बचाया. इसके पहले भी आरोपी अपने दोनों बेटों के साथ अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश कर चुका है. परेशान होकर महिला ने पुलिस की शरण ली और पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

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दरअसल, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाने में एक पत्नी अपने दो बेटों के साथ पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आई. महिला ने पुलिस को बताया कि उसके दो बेटे हैं जिनकी उम्र 4 और 6 साल है. उसका पति बाबूलाल वर्मा अपने ही बेटों के साथ अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश कर चुका है लेकिन परिजनों के समझाने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इसके बाद भी पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पत्नी के पास सो रहे 6 वर्ष के बेटे को उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश करने लगा. बच्चे की आवाज से मां की नींद खुल गई. पत्नी ने किसी भी तरह पति के चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ाया. इस पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट भी की. 

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आखिरकार पति की हरकतों से परेशान होकर महिला बच्चों के साथ थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की. महिला की शिकायत पर खिलचीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 498A,377, 511, 9/10 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ख़िलचीपुर थाना के एएसआई रामदीन कीर का कहना है कि एक महिला अपने बच्चों के साथ थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 498, 377 भारतीय दंड विधान 511, 9/10 पॉस्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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