दिल्ली: पहले से शादीशुदा था डॉक्टर, गर्लफ्रेंड को पता चला तो काट डाला प्राइवेट पार्ट

दिल्ली के वजीराबाद में एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी, 22 वर्षीय झोलाछाप डॉक्टर विसरजीत, के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. महिला को उसकी शादी का पता चलने के बाद यह वारदात हुई. पीड़ित का आरोप है कि उसे दूध में नशीला पदार्थ देकर अर्ध बेहोशी में तेज धार वाले हथियार से घायल किया गया. वह खुद अस्पताल पहुंचा और बाद में सर्जरी हुई. पुलिस ने BNS की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी अमीना खातून की तलाश शुरू कर दी है.

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गर्लफेंड ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट डाला. (Photo: Representational) गर्लफेंड ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट डाला. (Photo: Representational)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 28 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:45 PM IST

उत्तर दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड ने 22 वर्षीय एक झोलाछाप डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि लड़की को जब उसकी शादी के बारे में पता चला तो उसने यह कदम उठाया.

दो साल से था संबंध
घायल युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी विसरजीत के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार वह पिछले दो साल से वजीराबाद निवासी आरोपी अमीना खातून के साथ रिश्ते में था. 25 फरवरी को हिंदू राव अस्पताल से एक घायल युवक के भर्ती होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और उसका बयान दर्ज किया. साथ ही उसका मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट भी लिया गया.

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दूध में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप
पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि वह 24 फरवरी को दिल्ली आया था और अमीना के साथ रह रहा था. उसने आरोप लगाया कि रात में गर्लफ्रेंड ने उसे दिए गए दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया. पीड़ित के मुताबिक करीब 2:30 बजे जब वह अर्ध बेहोशी की हालत में था, तब महिला ने तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ित का कहना है कि महिला को उसकी शादी के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसने हमला किया.

खुद अस्पताल पहुंचा पीड़ित
पुलिस ने बताया कि घायल युवक किसी तरह खुद हिंदू राव अस्पताल पहुंचा. वहां से उसे आगे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई.

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इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक पीड़ित के बयान और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(2) (खतरनाक हथियार या साधन से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 123 (जहर आदि के माध्यम से अपराध करने की मंशा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी की तलाश जारी
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला मूल रूप से बिहार के कटिहार की रहने वाली है और फिलहाल वजीराबाद में रह रही थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं.

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