मां से रेप, बेटी के उतरवाए कपड़े और वीडियो कॉल पर अश्लीलता... उम्रकैद की सजा पाए प्रज्वल रेवन्ना के काली करतूतों की कहानी!

Prajwal Revanna Rape Scandal: कर्नाटक की राजनीति को झकझोर देने वाले सेक्स स्कैंडल में आखिरकार अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. इस मामले में हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा मिली है.

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हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा. (Photo: ITG) हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा. (Photo: ITG)

aajtak.in

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  • 02 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 8:59 PM IST

कर्नाटक की राजनीति को झकझोर देने वाले सेक्स स्कैंडल में आखिरकार अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. इस मामले में हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा मिली है. यौन शोषण, रेप, धमकी और डिजिटल क्राइम से जुड़े कई मामलों में 1 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद शनिवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने दो मामलों में उम्रकैद और कुल 11 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया है. यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. 

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इस सेक्स स्कैंडल में एक साधारण सी साड़ी सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई. पीड़िता ने अदालत को बताया कि प्रज्वल ने उसके साथ जब जबरन रेप किया, तो उसने साड़ी पहनी हुई थी. वारदात के बाद उसने उस साड़ी को संभाल कर रख लिया.

फोरेंसिक जांच में साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए. अदालत में पेश किए गए इस सबूत ने पूरे मामले को निर्णायक मोड़ दे दिया. इतना ही नहीं पीड़िता ने वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें साफ तौर पर प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा दिख रहा था.

इस मामले के खुलासे के बाद पीड़ित लड़की ने बताया था कि साल 2020 और 2021 के बीच प्रज्वल रेवन्ना लगातार उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था. जब उसने इनकार किया, तो उसे और उसकी मां को बर्बाद करने की धमकी देता था.

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पीड़ित युवती ने कहा, "वो मेरी मां के फोन पर कॉल करता और मुझे वीडियो कॉल उठाने को कहता. जब मैंने मना किया तो उसने साफ कहा कि यदि मां ने सहयोग नहीं किया तो वह पिता की नौकरी छीन लेगा और मुझे रेप करने से भी पीछे नहीं हटेगा."

बेंगलुरु में पीड़िता की मां से रेप, कई महिलाओं का यौन शोषण

पीड़िता ने खुलासा किया था कि उसकी मां के साथ बेंगलुरु के बसवनगुड़ी स्थित आवास पर रेप किया गया. इस वारदात का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. केवल प्रज्वल ही नहीं, पीड़िता ने उसके पिता और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

उसने कहा था कि बाप-बेटे आदतन अपराधी हैं. इन दोनों ने पीड़िता की मां के साथ घर में काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारियों का भी यौन शोषण किया था. इस खुलासे के बाद तीन नौकरानियां भी सामने आई थीं.

पीड़िता के पिता की नौकरी छीन ली, जमीन तक बेचनी पड़ी

पीड़िता ने बताया था कि दो साल तक लगातार उत्पीड़न ने उसके परिवार को उजाड़ दिया. उसकी मां महीनों तक घर से दूर रहती थीं. आधी रात को ही फोन कर पाती थीं. पिता के साथ मारपीट हुई. उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी और नौकरी तक छिन गई.

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पीड़िता ने कहा, "उसने हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया. हमें लगातार धमकाया. जब हमने केस दर्ज कराया तो हमें घर लौटाने का लालच देकर केस वापस लेने को कहा गया." इस पूरे मामले ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया था. 

प्रज्वल रेवन्ना को उपरोक्त धाराओं के तहत सजा और जुर्माना मिला है

रेवन्ना से खौफ में रहती थीं घर में काम करने वाली महिलाएं

पीड़िता की मां ने बताया था कि साल 2019 में सूरज रेवन्ना की शादी हुई थी. इस दौरान शादी में काम के बहाने उसे बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद से हर अवसर पर रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाने लगे. उस परिवार में कुल छह महिलाएं काम करती थीं. सभी खौफ में रहती थीं.

खासतौर पर जब प्रज्वल रेवन्ना घर आता, तो पूरे स्टाफ पर सन्नाटा छा जाता था. इतना ही नहीं उसका पिता एचडी रेवन्ना अपनी पत्नी के घर से बाहर जाने के बाद महिलाओं को स्टोररूम में बुलाता था. 

पीड़िता ने कहा- हमें कुछ हुआ, तो रेवन्ना फैमिली होगी जिम्मेदार

इसके बाद फल देने के बहाने भीतर ले जाता और वहां उनके साथ अश्लील हरकत करता. उनका यौन शोषण भी करता था. यह सिलसिला बार-बार चलता रहा. महिला ने कहा कि उसका किचन में काम करना भी सुरक्षित नहीं था. कई बार किचन में घुसकर भी रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती करता था.

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पीड़िता लड़की ने अदालत से कहा, "हम डरे हुए थे, इसलिए शुरू में सच नहीं बता पाए. लेकिन जब मां ने रेप का वीडियो देखा तो उन्होंने जज और एसपी के सामने बयान दिया. आज जब अदालत ने सख्त सजा दी है, तो हमें भरोसा है कि न्याय जिंदा है. यदि हमें कुछ होता है तो जिम्मेदार प्रज्वल रेवन्ना और उसका परिवार होगा." इस मामले की जांच की जिम्मेदारी कर्नाटक पुलिस की एसआईटी को दी गई थी.

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