भारतीय रेलवे ने अनरिजर्व टिकट (जनरल टिकट) को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है और कहा है कि अगर कोई यात्री जनरल टिकट के स्कीनशॉट या व्हाट्सऐप पर टिकट दिखाता है तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
दरअलस, वेस्ट रेलवे कोटा डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन का कहना है कि RailOne ऐप के जरिए बुक किया गया जनरल टिकट ही मान्य होगा, लेकिन सिर्फ उसी स्पैसिफिक फोन में, जिसमें यह ऐप रजिस्टर्ड हो और ऐप में जाकर ही टिकट दिखाना होगा.
उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी और फोन में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जनरल टिकट की बुकिंग की गई है और वह टिकट व्हाट्सऐप या किसी अन्य तरह से शेयर किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा. साथ ही अगर कोई उस टिकट का स्कीनशॉट भी दिखाता है तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जैन ने कहा कि अगर कोई यात्री जनरल टिकट पर सफर कर रहा है, तो जर्नी के दौरान उसे टिकट बुक करने वाले फोन को साथ लेकर चलना चाहिए. साथ ही रजिस्टर्ड नंबर से ही बुकिंग करनी चाहिए. इससे वह भारी पेनल्टी से बच सकता है.
बोर्डिंग से पहले बुक होना चाहिए टिकट
रेलवे की ओर से यह भी कहा गया है कि बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन की बुकिंग हो जानी चाहिए, वरना बाद में टिकट को वैलिड नहीं माना जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ सकता और टिकट चेकिंग स्टाफ को देखकर मोबाइल फोन से अनरिजर्व टिकट नहीं बना सकता है.
जैन ने कहा कि इसी तरह, किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से टिकट प्राप्त करना और उसका स्क्रीनशॉट साथ रखना निर्धारित डिजिटल टिकटिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. अधिकारी ने कहा कि डिजिटल टिकट दिखाने के लिए, मोबाइल फोन चालू होना चाहिए और उसमें पर्याप्त चार्ज होना चाहिए.
ये सभी बातें जान लेनी चाहिए
रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना
रेलवे अधिकारी ने आगे कहा कि उचित टिकट के बिना या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 19 जून, 2026 से 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.
आजतक बिजनेस डेस्क