Rule Change Today 1 Nov: आज से देश में ये बड़े बदलाव, रेलवे, पेंशन से GST तक... जानिए कहां-कहां होगा असर

Rule Change From 1st November: आज नवंबर महीने की पहली तारीख से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका बड़ा असर देखने को मिलने वाला है. इनमें मोबाइल यूजर्स के लिए CNAP सर्विस से लेकर हाइवे पर टोल टैक्स के पास तक से जुड़े चेंज शामिल हैं.

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आज से देश में लागू हो रहे कई बड़े बदलाव. (Photo: ITG) आज से देश में लागू हो रहे कई बड़े बदलाव. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 10:17 AM IST

नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ये अपने साथ कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st November) लेकर आया है. इनका असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है. दरअसल, जो बदलाव 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं, वे मोबाइफ फोन यूजर्स (CNAP Rule) से जीएसटी (GST) भरने वाले कारोबारियों और हाइवे पर गाड़ियां दौड़ने वालों के लिए टोल टैक्स पास तक से जुड़े हुए हैं. आइए ऐसे ही पांच बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं. 

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पहला बदलाव: 1500 रुपये वाला Toll पास
1 नवंबर से लागू हो रहे पहले बदलाव की बात करें, तो केंद्र सरकार ने टोल टैक्स पास को लेकर नियम बदलने (Toll Tax Pass Rule Change) का ऐलान किया है. इसके तहत पहली तारीख से टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए एक नए टोल पास लाया जा रहा है और ये सालाना पास 1500 रुपये का होगा. दरअसल, टोल प्लाजा के 20KM की रेंज में रहने वाले प्राइवेट व्हीकल ओनर इस पास का फायदा उठा सकते हैं. 

दूसरा बदलाव: दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री बैन
दूसरा बदलाव भी वाहन चालकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने नॉन-BS6 व्हीकल्स की एंट्री रोक लगाई जा रही है. ये विंटर एक्शन प्लान के तहत 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. इसके अलावा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर अब सभी वाहन नहीं चलेंगे, यहां महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक का फैसला किया है और ये New Highway Rule 1 नवंबर 2026 से लागू हो रहा है. 

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तीसरा बदलाव: GST से जुड़ा नियम
1st November 2026 से लागू होने वाला तीसरा बदलाव GST से जुड़ा हुआ है. GST Rule Change से कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकती है. बीते दिनों आईं रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स रिफंड में देरी कम करने और कारोबारियों पर डॉक्युमेंटेशन का बोझ कम करने की तैयारी में कुछ मामलों में रिफंड ऑटोमैटिक अप्रूवल की व्यवस्था की जा सकती है. इसके अलावा सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नई रिटर्न व्यवस्था की जाएगी, जो ग्राहकों को सीधे सामान या सर्विसेस देते हैं. 

चौथा बदलाव: शराब खरीदारी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य 
अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और शराब पीने के शौकीन हैं, तो आज 1 नवंबर से आपके लिए लिए बड़ा बदलाव लागू हो रहा है. तमिलनाडु में अब शराब पेमेंट का नियम बदल (Liquor Payment Rule Change) रहा है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने बीते दिनों ऐलान किया था कि नवंबर की पहली तारीख से 1000 रुपये से महंगी शराब की बोतल की रिटेल बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है. यानी आप शराब खरीदने दुकान पर जाते हैं और एक हजार रुपये से ज्यादा की शराब लेते हैं, तो फिर कैश नहीं लिया जाएगा. 

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पांचवां बदलाव: मोबाइल यूजर्स के लिए CNAP Rule
भारत में 1 नवंबर से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसका नाम कॉलर नेम प्रजेंटेशन (CNAP) है और ये मोबाइल यूजर्स से जुड़ा हुआ है. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) के हालिया दिशा-निर्देशों के तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सभी स्मार्टफोन यूजर्स को अनजान कॉलर का नाम दिखाएंगे. CNAP सर्विस के तहत 4G और 5G सर्विस पर काम करने वाले यूजर्स के मोबाइल पर अनजान नंबर का भी नाम दिखाई देगा.

यह सर्विस काफी कुछ ट्रूकॉलर ऐप की याद दिलाती है. CNAP सर्विस के जरिए अब अगर कोई इंटरनेशनल कॉल होगी, तो उसपर इंटरनेशनल कॉल लिखा नजर आएगा. ऐसे में भारतीय यूजर्स आसानी से पता कर सकेंगे कि उनका कॉलर भारतीय या फिर किसी बाहर देश से कॉल आया है. DoT असल में CNAP की मदद से साइबर ठगी के केस पर लगाम लगाना चाहती है. 

छठा बदलाव: नवंबर में बंपर बैंक हॉलिडे
अगर आपको नवंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की Bank Holiday List देखकर ही घर से निकलें. दरअसल, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती समेत कई पर्वों के चलते अलग-अलग राज्यों में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के अवकाश के अलावा करीब 10 दिन बैंक ब्रांच बंद रहेंगी. साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा 2, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24 और 27 नवंबर को आरबीआई ने बैंक हॉलिडे घोषित किए हैं. 

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सातवां बदलाव: पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट
अगले बदलाव की बात करें, तो पेंशन पाने के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा चेंज है. दरअसल, पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसे जमा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर तय की गई है. यहां बता दें कि अति बुजुर्ग यानी 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया एक महीने पहले ही यानी 1 अक्टूबर से जारी है. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक देशभर के 2000 शहरों/जिलों में 5वां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चला रही है. 

आठवां बदलाव: बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर
रेलवे बोर्ड ने बीते 29 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को मंजूरी दी थी. इस संबंध में रेलवे सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये Vande Bharat Sleeper ट्रेन 1 नवंबर से शुरू होगी. यह पिछले सात दिनों में मंजूरी पाने वाली दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है. इससे पहले वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2026 को हो गया. बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) करेगा.

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