PF Advance New Rule: पीएफ एडवांस निकालने के बदले नियम, EPFO ने बताई 'A To Z' डिटेल

EPFO New Rule EPF Advance: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ एडवांस निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव दिया है और इससे जुड़े नए नियम की पूरी डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Advertisement
 ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया सबकुछ. (Photo: ITG) ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया सबकुछ. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने सदस्यों के लिए ईपीएफ एडवांस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. EPF Advance के नए नियमों के बारे में संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर जानकारी शेयर की है. ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएफ एडवांस निकासी से जुड़ी A To Z डिटेल दी है कि शादी, पढ़ाई से मकान बनवाने तक के लिए कर्मचारी किस काम के लिए कितने बार निकासी कर सकते हैं.

Advertisement

PF खाते से कितना एडवांस निकाल सकते हैं?
ईपीएफओ की ओर से तय किए गए पीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों को देखें, सभी कैटेगरी के लिए ईपीएफ एडवांस निकालने के लिए समान पात्रता है. EPF मेंबरशिप के एक साल पूरा होने के बाद PF Account में जमा कर्मचारी और एंप्लॉयर के अंशदान, इसके साथ ही जमा राशि पर मिले ब्याज समेत कुल ईपीएफ बैलेंस (PF Balance) का 75% तक एडवांस के रूप में निकाला जा सकता है. 

नए नियमों में क्या-क्या?  
EPFO द्वारा पीएफ एडवांस के बदले हुए नियमों (EPF Advance Rule Change) की जो डिटेल सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की गई है. उसके साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया है कि इन नए नियमों करे जरिए अब एडवांस निकासी के प्रोसेस को और भी आसान किया गया है. इसके अलावा शिक्षा, बीमारी और आवास जैसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए ईपीएफ एडवांस के नए नई विद्ड्रॉल लिमिट सेट की गई है. 

Advertisement

शिक्षा, बीमारी और शादी  
ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कैटेगरी-1 में अपने या अपने परिजनों की बीमारी के लिए ईपीएफ एडवांस निकालने कोई लिमिट सेट नहीं है, यानी जितनी बार चाहें पीएफ निकासी कर सकते हैं. वहीं अगर पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने हैं, तो सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार PF Withdrawal कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी या परिवार में किसी की शादी में पड़ने वाली आर्थिक जरूरत के लिए पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं, तो फिर अधिकतम 5 बार ये निकासी की जा सकती है. 

इसके अलावा कैटेगरी-2 में आवास संबंधी जरूरतों के लिए भी नियम सेट हैं, पोस्ट में बताया गया है कि मकान-फ्लैट खरीदने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने या घर का रिनोवेशन कराने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा 5 बार EPF Advance निकाला जा सकता है. वहीं कैटेगरी-3 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), EPFO द्वारा अधिसूचित की गई विशेष परिस्थियों के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी अधिकतम 2 बार पैसे निकाल सकते हैं. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »