Aadhaar-PAN Link Alert: आपने कर लिया ये काम? सिर्फ 3 दिन बाकी... फिर बेकार हो जाएगा PAN Card!

Aadhaar-PAN Link Last Date: आधार को पैन कार्ड से लिंक करना 31 दिसंबर तक जरूरी है और इस काम के लिए अब सिर्फ तीन दिन का समय बाकी है. इसके बाद यूजर का पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है.

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पैन के निष्क्रिय होने से कई फाइनेंशियल परेशानियां (File Photo: ITG) पैन के निष्क्रिय होने से कई फाइनेंशियल परेशानियां (File Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 28 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:59 PM IST

अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Link) नहीं किया है, तो फिर ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल, इस जरूरी काम को करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन का समय ही बचा है, क्योंकि इस काम को करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर तय की गई है. यानी हर हाल में आपको ये काम साल के आखिरी दिन तक पूरी करना है. अगर आप ऐसा करने से चूक जाते तो फिर आपका PAN Card किसी काम का नहीं रहेगा और इसे डिएक्टिवेट किया जा सकता है. इसके बाद आपको कई फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

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इन लोगों को करना है PAN-Aadhaar लिंक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय कर कानूनों के तहत पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य किया है. बता दें कि ये Aadhaar-PAN Link प्रोसेस 31 दिसंबर तक उन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी है, जिन व्यक्तियों का PAN Card 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर का उपयोग करके जारी किया गया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ऐसे पैन यूजर्स को इस वर्ष के अंत तक लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा. 

1 जनवरी से बेकार हो जाएगा पैन!
31 दिसंबर की तय तारीख तक Aadhaar-PAN Link नहीं किया जाता है, तो फिर साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से ऐसे यूजर्स का पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है. इसके अलावा अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इनमें जुर्माना, आयकर रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिबंध, रिफंड में देरी और स्रोत पर अधिक टैक्स कटौती शामिल है. इसलिए बेहद जरूरी है कि दूसरे कामों को छोड़कर सबसे पहले इस काम निपटा लें. 

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PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों है जरूरी?
अगर तय डेडलाइन ये आधार से पैन लिंक नहीं किया जाता है और इसके बाद आपका PAN Card निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो ये डिएक्टिवेट पैन कार्ड टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने, रिफंड पाने और उन सभी तरह के लेन-देन को पूरा करने से रोक सकता है, जहां पैन अनिवार्य किया गया है. KYC संबंधी समस्याओं के कारण बैंकों, म्यूचुअल फंडों और ब्रोकरों द्वारा सेवाएं निलंबित की जा सकती हैं.

घर बैठे ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक

  • इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. 
  • पेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और Link Aadhaar क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर खुली नई विंडो पर पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें.
  • अब 'I validate my Aadhaar details' ऑप्शन सेलेक्ट करें.
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा.
  • वन टाइम पासवर्ड को मांगे गए स्थान पर भरकर 'Validate' क्लिक करें.
  • इस पूरे प्रोसेस के बाद आपका PAN-Aadhaar Card से लिंक हो जाएगा.
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