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EPFO का बड़ा फैसला, बिना क्लेम खाते में आएगा PF का पैसा! जानें नियम

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्ली,
  • 04 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:02 AM IST
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अगर आपका पुराना पीएफ (PF) खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसमें 1,000 रुपये या इससे कम रकम जमा है, तो आपके लिए राहत की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऐसे निष्क्रिय खातों का पैसा अब अपने आप सेटल करेगा. इसके लिए योग्य खाताधारकों को अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी. आधार से वेरिफाइड खातों में पहचान और बैंक खाते की जांच पूरी होने के बाद ईपीएफओ खुद भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा.

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निष्क्रिय PF खातों में कैसे मिलेगा पैसा?

ईपीएफओ ने अपने 74वें स्थापना दिवस पर निष्क्रिय भविष्य निधि (EPF) खातों में जमा छोटी रकम को अपने आप सेटल करने की सुविधा शुरू की है. इसके तहत जिन निष्क्रिय खातों में 1,000 रुपये या इससे कम बैलेंस है, उनका पैसा खाताधारकों को बिना अलग क्लेम के दिया जाएगा. इस सुविधा का फायदा उन्हीं खातों को मिलेगा, जो आधार से वेरिफाइड हैं. 

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ईपीएफओ पहले खाताधारक की पहचान और बैंक खाते की जरूरी जांच पूरी करेगा. इसके बाद पात्र खाते में जमा रकम के भुगतान की प्रक्रिया खुद शुरू की जाएगी. यानी खाताधारक को पैसा निकालने के लिए अलग से आवेदन या क्लेम दाखिल नहीं करना होगा. अगर आपका भी कोई पुराना PF खाता है, तो उसका बैलेंस और आधार-बैंक वेरिफिकेशन जरूर जांच लें. अगर खाते में 1,000 रुपये या इससे कम रकम है और वह नई सुविधा की शर्तें पूरी करता है, तो ईपीएफओ बिना अलग क्लेम के सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

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करीब 1 लाख खाताधारकों को फायदा

ईपीएफओ की इस पहल से करीब 1 लाख निष्क्रिय खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इन खातों में जमा लगभग 5 करोड़ रुपये की रकम का निपटारा किया जा सकता है. इसका मकसद उन लोगों को राहत देना है, जिनके पुराने पीएफ खातों में थोड़ी रकम पड़ी हुई है और वे किसी वजह से उसे निकाल नहीं पाए हैं.

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किन खातों को माना जाएगा योग्य?

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. पीएफ खाता निष्क्रिय होना चाहिए. खाते में जमा रकम 1,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए. खाताधारक का आधार वेरिफाइड होना जरूरी है. पहचान और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी जांच पूरी होनी चाहिए. इन शर्तों को पूरा करने वाले खातों में ईपीएफओ खुद सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा. हालांकि, हर निष्क्रिय खाते को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. खाते की पात्रता और जरूरी वेरिफिकेशन के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा.

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क्या है EPFO की इस पहल का मकसद?

कई बार नौकरी बदलने, लंबे समय तक पीएफ खाते में योगदान नहीं होने या दूसरी वजहों से पुराने खाते निष्क्रिय हो जाते हैं. ऐसे खातों में छोटी रकम पड़ी रह जाती है. कई खाताधारक जानकारी के अभाव में या क्लेम की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण अपना पैसा नहीं निकाल पाते. ईपीएफओ की नई पहल का मकसद ऐसे खातों में फंसी छोटी रकम को उसके सही मालिक तक पहुंचाना है. इससे खाताधारकों को अलग से कागजी प्रक्रिया और क्लेम करने की परेशानी से राहत मिलेगी.

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अब 2.57 दिन में निपटाए जा रहे PF क्लेम

ईपीएफओ ने दावा निपटाने की प्रक्रिया में भी तेजी आने की जानकारी दी है. अक्टूबर 2026 में पीएफ क्लेम निपटाने का औसत समय घटकर 2.57 दिन रह गया. संगठन के मुताबिक, तकनीकी सुधार और CITES 2.01 पहल के कारण यह प्रक्रिया पहले से तेज और आसान हुई है.

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अब WhatsApp पर PF खाते की जानकारी

ईपीएफओ ने स्थापना दिवस पर वॉट्सऐप के जरिए सेवाएं देने की भी घोषणा की है. इसके तहत सदस्य अपने पीएफ बैलेंस, हाल के पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक की जानकारी ले सकेंगे. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह में इन पहलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के योगदान से ईपीएफओ के पास करीब 32 लाख करोड़ रुपये का फंड है. संगठन लगभग 8 करोड़ सक्रिय योगदान देने वाले सदस्यों और 85 लाख पेंशनरों को सेवाएं दे रहा है.

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