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ATM Cash Rule: बैंक नहीं कर सकते इनकार... ATM से निकले कटे-फटे नोट, तो देना होगा नया

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्ली,
  • 20 मई 2026,
  • अपडेटेड 8:38 AM IST
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क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एटीएम मशीन पर डेबिट कार्ड के जरिए पैसे निकालने के लिए जाते हैं और निकाले गए करेंसी नोटों में कुछ कटे-फटे निकल आते हैं. इन्हें देखकर आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें कहां चलाएं, क्योंकि ऐसे फटे नोटों को कोई दुकानदार भी लेने से साफ इनकार कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या करें? (Photo: ITG)

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कटे-फटे नोट देख घबराएं नहीं
आप के साथ आगे ऐसा मामला हो, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप आसानी से एटीएम से निकले इन कटे-फटे नोट को बदल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियम (RBI Rule) के मुताबिक, ATM से निकले कटे-फटे नोटों को संबंधित बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं करना होता है और ये मिनटों में बदले जा सकते हैं. (Photo: ITG)

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आपको करना होगा ये काम
आपको करना सिर्फ इतना है कि जिस बैंक के एटीएम से आपकी निकासी के दौरान ये फटे नोट निकले हैं, उनको आप उस बैंक की नजदीकी ब्रांच में ले जाइए. वहां जाकर आपको एक आवेदन लिखना होगा और इसमें एटीएम से पैसे निकालने की तारीख, समय के साथ ही जिस ATM से पैसे निकाले है, उसका नाम मेंशन करना होगा. इसके अलावा एप्लिकेशन के साथ एटीएम से निकली उस ट्रांजैक्शन की स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. (Photo: File/ITG)

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बैंक नहीं कर सकता इनकार
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथों-हाथ दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. अप्रैल 2017 में जारी RBI की एक गाइडलाइन पर नजर डालें, तो इसमें कहा गया है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा. (Photo: ITG)

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एक बार में बदल सकते हैं इतने नोट
RBI समय-समय पर इस तरह एटीएम से निकलने वाले कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से न सिर्फ बैंक ब्रांच, बल्कि रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय में भी बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्‍यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कुछ स्थितियों में बैंक नोटों को बदलने से इनकार कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. (Photo: ITG)

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बैंक न बदले नोट, तो जुर्माना
RBI के एक सर्कुलर पर नजर डालें, तो अगर बैंक खराब नोट बदलने से जानबूझकर इनकार करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचों पर लागू होता है. RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा. (Photo: File/ITG)

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