सरकार ने दी राहत, लॉकडाउन की वजह से 15 मई तक करें हेल्थ-कार बीमा प्रीमियम जमा

कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम जमा करने के लिए मोहलत दी है.

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हेल्थ बीमा प्रीमियम जमा करने के लिए मोहलत हेल्थ बीमा प्रीमियम जमा करने के लिए मोहलत

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 4:50 PM IST

  • 3 मई से अंतिम भुगतान के समय को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है
  • इस अवधि में अगर कोई क्लेम बनता है तो उसका भी भुगतान मिलेगा

कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम जमा करने के लिए मोहलत दी है.

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दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के रिनुअल की तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है. यानी अगर आप प्रीमियम जमा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है तो 15 मई तक करा सकते हैं.

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कार-हेल्थ इंश्योरेंस वालों को राहत

सरकार का कहना कि कुछ लोगों के पास कैश की किल्लत हो सकती है, इसलिए प्रीमियम भुगतान का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, इस दौरान उन्हें लगातार बीमा कवर मिलता रहेगा और इस अवधि के लिए कोई क्लेम बनता है तो उसका भी भुगतान मिलेगा.

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बता दें, लॉकडाउन-1 के दौरान इस छूट को 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अनुमति दी गई थी, जहां पॉलिसी धारकों को 21 अप्रैल तक प्रीमियम बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था. अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिस वजह प्रीमियम भुगतान का समय भी बढ़ा दिया गया है.

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कोरोना वायरस की वजह से उठाए गए कदम

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को आमतौर पर जमा करने के लिए एक महीने का वक्त मिलता है. थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में अगर ग्राहक समय रहते रिन्यू नहीं करा पाते हैं तो उन्हें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है. लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल 15 मई तक की छूट दी गई है. सरकार ने ग्रेस पीरियड घोषित कर लाखों पॉलिसीधारकों को राहत दी है.

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