GST काउंसिल का फरमान- अपीलेट अथॉरिटी की जल्द स्थापना करें राज्य

जीएसटी परिषद ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती देने के लिए अपीलेट अथॉरिटी स्थापना के काम में तेजी लाएं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 22 मई 2018,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST

जीएसटी परिषद ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती देने के लिए अपीलेट अथॉरिटी स्थापना के काम में तेजी लाएं. एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में एएआर ने मार्च से ही काम करना शुरू कर दिया है. इसलिए केंद्र व राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण को स्थापित करें.

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सचिवालय ने इस बारे में राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष  कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि एएएआर के लिए सदस्यों की नियुक्ति पर की जाए ताकि वे काम करना शुरू करें.

केवल पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों ने ही एएएआर की स्थापना के लिए सूचना जारी की है. विशेषज्ञों कि मानें तो के अभाव में एएआर के फैसले से असंतुष्ट कारोबारी इकाइयों के लिए आगे आवेदन करने की खातिर कोई साधन नहीं है. 

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