अब इस बैंक के ग्राहक 5000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे, RBI ने लगाया बैन

बैंक के ग्राहकों की निकासी के अलावा सेंट्रल बैंक ने कोई लोन ग्रांट करने या उन्हें रीन्यू करने पर भी पाबंदी लगा दी. रिजर्व बैंक ने कहा कि ये सारी पाबंदियां 07 अप्रैल 2022 का बिजनेस समाप्त होते ही लागू हो गई हैं.

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छह महीने के लिए पाबंदी छह महीने के लिए पाबंदी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST
  • फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने पर हुई कार्रवाई
  • छह महीने के लिए लगाई गईं कड़ी पाबंदियां

फाइनेंशियल स्थिति (Financial Condition) बिगड़ने के चलते अब एक और बैंक आरबीआई (RBI) की कार्रवाई की जद में आ गया है. सेंट्रल बैंक ने खराब होती स्थिति को सुधारने के लिए बेंगलुरू स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी हैं. अब इस बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से 5 हजार रुपये से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे.

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छह महीने तक लगी पाबंदियां, बाद में समीक्षा

आरबीआई ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट में Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita के ऊपर कई पाबंदियां लगाने का निर्देश जारी किया. बैंक के ग्राहकों की निकासी के अलावा सेंट्रल बैंक ने कोई लोन ग्रांट करने या उन्हें रीन्यू करने पर भी पाबंदी लगा दी. रिजर्व बैंक ने कहा कि ये सारी पाबंदियां 07 अप्रैल 2022 का बिजनेस समाप्त होते ही लागू हो गई हैं. बैंक ने कहा कि ये डाइरेक्शन 07 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए लागू होंगे. छह महीने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसी के हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा.

इन कामों के लिए लेनी होगी आरबीआई की मंजूरी

रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार, Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita अब सेंट्रल बैंक की पूर्व अनुमति के बिना न कोई लोन रीन्यू कर पाएगा और न ही कोई नया लोन दे पाएगा. इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट करने, कहीं से फंड उठाने, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट करने, कोई पेमेंट करने या पेमेंट करने की सहमति देने, किसी प्रकार की बिक्री या अन्य प्रबंध के जरिए किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले भी आरबीआई की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी.

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अभी बैंक का लाइसेंस नहीं हुआ है कैंसिल

केंद्रीय बैंक ने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या किसी भी प्रकार के अन्य डिपॉजिट रखने वाले कस्टमर 5 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे. आरबीआई के डाइरेक्शंस के हिसाब से 5 हजार रुपये तक की निकासी करने की मंजूरी दी जा सकती है. हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया कि उसके इन डाइरेक्शंस का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस में बना रहेगा और फाइनेंशियल पोजिशन में सुधार आने के बाद पाबंदियों में ढील दी जा सकती है.

 

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