Naresh Goyal Gets Bail: 'पत्नी को है कैंसर...साथ रहना चाहता हूं' इस उद्योगपति ने कोर्ट से लगाई थी गुहार, अब मिली बेल!

Jet Airways Founder Gets Bail: नरेश गोयल (Naresh Goyal) को दो महीने की जमानत देते हुए न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि उन्होंने चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं.

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जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को दो महीने की जमानत मिली जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को दो महीने की जमानत मिली

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 मई 2024,
  • अपडेटेड 12:49 PM IST

जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम मेडिकल बेल (Naresh Goyal Gets Bail) मिल गई है. हालांकि, उनके मुंबई से बाहर जाने पर रोक रहेगी. सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने गोयल को जमानत दे दी. गौरतलब है कि वे खुद कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने अदालत के सामने पत्नी के भी कैंसर पीड़ित होने का हवाला देते हुए गुहार लगाई थी.  

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2 महीने तक रह सकेंगे पत्नी के साथ 
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को केनरा बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति एनजे जामदार की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें रिहाई के लिए जमानत राशि के साथ 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.

इससे इस साल फरवरी में एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और इलाज कराने की अनुमति दी थी.  वहीं बीते 10 अप्रैल को एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया था. जबकि नरेश गोयल की ओर से कोर्ट में लगातार गुहार लगाई जा रही थी. 

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कोर्ट ने दिया पासपोर्ट सरेंडर का आदेश
इस मामले में बीते सप्ताह के शुक्रवार को भी सुनवाई की गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 6 मई को अगली तारीख तय की थी. आज याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि आवेदक नरेश गोयल लगाई गईं सभी शर्तों का पालन करेंगे और इस आधार पर उन्हें दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. शर्तों के तहत वह विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे. इसका साथ ही अदालत ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है. 

मानवीय आधार पर मांगी थी जमानत
नरेश गोयल (Naresh Goyal) को दो महीने की जमानत देते हुए न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि उन्होंने चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं. बीते शुक्रवार को की गई सुनवाई के दौरान गोयल की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा दलील देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन जमानत पूरी तरह से मानवीय आधार पर मांगी जा रही है. गोयल की पत्नी अनीता गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और साल्वे ने दावा किया कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए केवल "कुछ महीने" का समय दिया है.

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538 करोड़ की हेरा-फेरी में गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकीलों की ओर से नरेश गोयल को जमानत दिए जाने का विरोध किया गया था. हालांकि, उनके अस्पताल में भर्ती होने की अवधि बढ़ाए जाने पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी. गौरतलब है कि 74 वर्षीय व्यवसायी नरेश गोयल को को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की थी.

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