Traffic Rule: आधी बांह की शर्ट पहनकर ड्राइविंग पर चालान? हवाई चप्पल पर भी जुर्माना? ये है ट्रैफिक नियम

क्या लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने से जुर्माना लग सकता है? क्या हवाई चप्पल पहनकर कार-बाइक चलाने से चालान कट सकता है? इसके अलावा अगर गाड़ी का शीशा गंदा है तब भी चालान कटेगा?

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कार का शीशा गंदा होने पर कटेगा चालान? कार का शीशा गंदा होने पर कटेगा चालान?

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 1:24 PM IST

ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूजन रहते हैं. क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह-तरह की बातें की जाती हैं. इसमें कुछ सच्चाई है तो कुछ नियम की आड़ में केवल अफवाह है. 

दरअसल, क्या आधी बांह वाली शर्ट पहनने से चालान कट सकता है? क्या लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने पर जुर्माना लग सकता है? क्या हवाई चप्पल पहनकर कार-बाइक चलाने से चालान कट सकता है? इसके अलावा अगर गाड़ी का शीशा गंदा है तब भी चालान कटेगा? आइए जानते हैं इन खबरों में कितनी सच्चाई? 

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ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) के बारे में हर किसी को जागरूक रहना चाहिए, हालांकि सुरक्षा के नजरिये से समय-समय पर नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं. हाल ही में सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए गए हैं, ताकि हादसों में लोगों की जाने बच सके. 

ये है सही नियम 

बता दें, करीब दो वर्ष पहले केंद्रीय मंत्री नितन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर बताया था कि किन बातों पर चालान नहीं है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें. उनका पुराना ट्वीट एक बार सुर्खियों में है. 

 

ट्रैफिक नियम कहता है कि आधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइविंग पर चालान नहीं कटता है. इसके अलावा लुंगी-बनियान पहनकर ड्राइविंग, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान यानी जुर्माने का प्रावधान नहीं है.  

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नितिन गडकरी के ये ट्वीट दो साल पुराना है. हालांकि पिछले दिनों चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ये फैसला हादसों में कमी लाने को ध्यान में रखकर लिया गया है.

जबरन चाबी निकालना जुर्म  

कई बार आपने भी सड़क पर देखा होगा कि ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिसवाले वाहन की चाबी निकाल लेते हैं या पिर गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जो सरासर नियम के खिलाफ है. ट्रैफिक पुलिसवाले को व्हीकल सीज करने का अधिकार नहीं होता है. इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है. एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है.

 

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