उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 20 वर्षीय युवती के साथ उसी गांव के 23 वर्षीय दिनेश पासवान ने संबंध बनाए थे. आरोप है कि दिनेश पासवान ने युवती से शादी करने का वादा किया, लेकिन जब युवती ने विवाह के लिए कहा तो वह मुकर गया.
बैरिया के सर्किल ऑफिसर मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि सोमवार को युवती की शिकायत के आधार पर दिनेश पासवान के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना) के तहत केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
BNS की धारा 69 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना असली इरादे के शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाता है, तो वह अपराध है. इस अपराध की सज़ा 10 साल तक की जेल और जुर्माने तक हो सकती है. अगर साबित हो जाए कि किसी महिला की सहमति शादी के वादे के कारण ली गई थी. जबकि शुरू से विवाह करने का कोई इरादा नहीं था तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा.