उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है. चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने और गलत या अनावश्यक नामों को हटाने का काम किया जा रहा है.
अब तक प्रदेश में करीब 82.34 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है. फॉर्म-6 उन नागरिकों द्वारा भरा जाता है, जो पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं या जिनका नाम किसी कारणवश पहले सूची में शामिल नहीं हो पाया था. विभाग के अनुसार, जो लोग फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर चुके हैं, उनका नाम जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत तैयार की जा रही नई मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.
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वहीं दूसरी ओर, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं. अब तक करीब 2.84 लाख फॉर्म-7 जमा किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फॉर्म-7 आमतौर पर उन मामलों में भरा जाता है, जहां किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया हो या फिर उसका नाम गलती से सूची में दर्ज हो गया हो.
जिन नागरिकों को अभी भी मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज करनी है, वे अंतिम दिन का लाभ उठाते हुए संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के अलावा स्थानीय चुनाव कार्यालयों और बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. विभाग के अनुसार, दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके बाद संशोधित मतदाता सूची जारी की जाएगी.