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इजरायल में विवाद, अलीगढ़ में दहेज की FIR... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NRI बहू को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की NRI बहू द्वारा दर्ज दहेज केस में बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. शादी के बाद पति-पत्नी इजरायल में रह रहे थे. कोर्ट ने पाया कि जिस दिन अलीगढ़ में मारपीट का आरोप लगा, बहू राजस्थान में घूम रही थी. कोर्ट ने बहू को नोटिस जारी किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एक मामले में बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इजरायल में रह रही बहू ने भारत आकर ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता बहू को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इजरायल में विवाद, अलीगढ़ में एफआईआर

याचिका के मुताबिक, पूनम और केशव देव के बेटे मोहित (IIT खड़गपुर से पीएचडी) की शादी 2021 में प्रिया से हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका और फिर इजरायल में रहने लगे. वकील सुनील चौधरी ने बताया कि इजरायल में देर रात पार्टी से आने पर पति की आपत्ति के बाद विवाद शुरू हुआ. इसके बाद बहू ने भारत आकर पति, सास-ससुर और पति के दोस्त के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी.

राजस्थान में घूम रहे थे, अलीगढ़ में मारपीट का आरोप

बहू ने अपनी शिकायत में अलीगढ़ में जिस दिन मारपीट होने की बात कही है, उस दिन के साक्ष्य बताते हैं कि वह अपने पति के साथ राजस्थान के होटल में रुककर घूम रही थी. शिकायतकर्ता ने खुद इजरायल में भी मारपीट की घटना होना बताया है, जबकि वह वर्तमान में इजरायल में ही पति से अलग रह रही है. याचियों का कहना है कि वे शादी के बाद से ही अपने बेटे और बहू से अलग भारत में रह रहे हैं.

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हाईकोर्ट ने बहू से मांगा जवाब

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही शिकायतकर्ता बहू को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से भी इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है. मामले में पति के आईआईटी दोस्त पीयूष गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है.

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