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ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर केस में एक्शन: सास और चचिया ससुर भी गिरफ्तार, अब तक ये 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे

गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में 24 वर्षीय दीपिका की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एफआईआर में नामजद मृतका की सास पूनम और चचिया ससुर विनोद को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में अब तक कुल चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं.

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दीपिका नागर डेथ केस में एक्शन जारी (Photo- ITG)
दीपिका नागर डेथ केस में एक्शन जारी (Photo- ITG)

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में 24 वर्षीय दीपिका नागर की कथित दहेज हत्या के मामले में बुधवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मृतका की सास पूनम और चचिया ससुर विनोद को धर दबोचा. इस मामले में मृतका का पति ऋतिक और ससुर मनोज पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. यह कार्रवाई 17 मई को इकोटेक-3 थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. दीपिका की रविवार रात अपने तीन मंजिला ससुराल की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे मायके पक्ष ने सुनियोजित हत्या करार दिया है.

फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख कैश की थी डिमांड

दीपिका के पिता संजय नागर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, घटना से कुछ ही समय पहले बेटी ने फोन कर बताया था कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी कार और 45 से 50 लाख रुपये नकद की मांग कर रहा था. दिसंबर 2024 में हुई शादी के कुछ महीनों के भीतर ही दीपिका को इस मांग के लिए गंभीर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटें, पेचकस से वार का आरोप

दीपिका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जिनमें से कुछ घाव पेचकस से वार किए जाने जैसे लग रहे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दीपिका के सिर में ब्लीडिंग, आंतरिक अंगों के फटने और शरीर पर कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है. पुलिस ने ऑटोप्सी के बाद विसरा सैंपल को फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं.

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कुल 7 आरोपी नामजद, पुलिस की दबिश जारी

इकोटेक-3 पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 (महिला के साथ क्रूरता) और 80(2) (दहेज हत्या, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है) के साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, इस एफआईआर में कुल सात लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से अब तक चार की गिरफ्तारी हो चुकी है. फरार चल रहे बाकी तीन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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