अभिनेता दर्शन (Darshan, Actor) कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार्स हैं. उनको 12 जून 2024 को एक मर्डर केस के सिलसिले में बेंगलुरु में कामाक्षीपाल्या पुलिस ने अरेस्ट किया है और 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है.
उनकी हिट फिल्मों में 'करिया', 'गज', 'नवग्रह' और 'यजमान' शामिल है. वह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक पॉपुलर एक्टर हैं. 2012 में आई फिल्म 'क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना' में उन्हें 19वीं सदी के योद्धा का किरदार निभाने के लिए 'बेस्ट एक्टर' का कर्नाटक स्टेट फिल्म अवॉर्ड मिला था.
दरअसल चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका स्वामी को, सुमनहल्ली ब्रिज पर मृत पाया गया था. इस मामले में पुलिस ने रेणुका की मां की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया और अब इस संबंध में दर्शन को गिरफ्तार किया है. दर्शन को मैसूर में उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया.
मृतक रेणुका कामाक्षीपाल्या का निवासी था. जानकारी के अनुसार, रेणुका पर ये आरोप लगाया गया है कि उसने दर्शन की पत्नी को अपमानजनक मैसेज भेजे थे. बताया जा रहा है कि रेणुका की हत्या, दर्शन की पत्नी पवित्रा गौड़ा को मैसेज करने के बाद हुई (Renuka Murder Case, Darshan).
दर्शन की दो पत्नियां हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम विजयलक्ष्मी है और पवित्रा गौड़ा दूसरी पत्नी हैं.
ये मर्डर 9 जून को रिपोर्ट किया गया. मामले की जांच चल रही है.
बेंगलुरु सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कैदी फोन, टीवी और शराब के साथ पार्टी करते दिख रहे हैं. पार्टी ऑल नाइट के नारे लगाते कैदियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.
चार्जशीट में जो बातें सामने आईं हैं उन्होंने हर किसी को चौंका दिया. चार्जशीट के अनुसार रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अभद्र संदेश भेजे थे जिसके बाद उनका अपहरण कर उन्हें बुरी तरह पीटा गया. इस मारपीट में उनकी मौत हो गई. अब 10 नवंबर से इस केस की सुनवाई शुरू होगी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है.
Renukaswamy Murder: कर्नाटक के हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी कन्नड़ स्टार दर्शन जेल की नारकीय जिंदगी से टूट चुके हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होकर उन्होंने हाथों पर फंगस और कपड़ों से बदबू की बात कही. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब जिंदा नहीं रहना चाहते, उन्हें जहर दे दिया जाए.
कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में जेल हुई थी. हाल ही में सु्प्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी. अब एक्टर की पत्नी ने उठाया बड़ा कदम.
रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को दी गई जमानत रद्द करने सम्बंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. इसका मतलब है कि जो राहत दर्शन को हाईकोर्ट से मिली थी, वह फिलहाल जारी नहीं रहेगी.
कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है. एक्टर को उनकी फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में जेल हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 4 अहम मामलों पर सुनवाई होगी. इनमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़ा मुद्दा, कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करने पर फैसला, बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जुड़ी याचिका शामिल हैं.
Kannada Actor Darshan Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पिछले साल जून में अपने ही फैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने महज छह महीने के भीतर जमानत दे दी थी.
कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन को पिछले साल जून में अपने एक फैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के छह महीने बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर हैरान रह गया. देखें वारदात.
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को मिली जमानत पर कर्नाटक हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई. CJI जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या हर ज़मानत याचिका में एक जैसा आदेश पारित किया जाता है? क्या यही हाईकोर्ट जज की समझदारी है? अगर ये सत्र न्यायालय होता, तो समझ आता, लेकिन हाईकोर्ट से ऐसी गलती?
कन्नड़ एक्टर दर्शन को रेणुकास्वामी हत्याकांड में मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवेक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर केस में एक जैसा ऑर्डर क्यों?
रेणुकास्वामी मर्डर केस में जमानत पर चल रहे कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा ने अपने आर्म्स लाइसेंस के अस्थायी निलंबन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि दर्शन एक मशहूर एक्टर हैं. इस वजह से उनको और उनके परिवार पर जान का खतरा लगातार बना रहता है.
कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा को बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर को हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में जमानत दे दी है. 9 जून को बेंगलुरू में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुका स्वामी को मृत पाया गया था. रेणुका एक्टर का फैन था. दर्शन के कहने पर उसे किडनैप किया गया था.
कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शनथुगुदीपा को बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर को हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में जमानत दे दी है.
बेंगलुरु के चर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में पुलिस ने 1300 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. बेंगलुरु पुलिस के एसीपी चंदन कुमार ने 57वीं सीसीएच कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया है. इसके साथ ही पुलिस जांच में क्राइम सीन पर कन्नड़ फिल्म एक्टर दर्शन सहित कई लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं.
इसी साल दर्शन को 11 जून के दिन गिरफ्तार किया गया था. उसकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य इस मामले में सह-आरोपी हैं. पवित्रा बेंगलुरु जेल में बंद हैं और अन्य आरोपी राज्य की विभिन्न जेलों में बंद हैं; उनमें से कुछ को हाल ही में जमानत मिली थी.
जानकारी के अनुसार, दर्शन थुगुदीपा ने एक स्पाइन सर्जरी के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी. कोर्ट ने प्रशासन को इस मामले में मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्शन को उनकी बैक में समस्या के लिए फिजियोथेरेपी या सर्जरी करवानी पड़ सकती है.
जानकारी के अनुसार, दर्शन थुगुदीपा ने एक स्पाइन सर्जरी के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी. कोर्ट ने प्रशासन को इस मामले में मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्शन को उनकी बैक में समस्या के लिए फिजियोथेरेपी या सर्जरी करवानी पड़ सकती है.
बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनकी महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में छह आरोपियों में से दो को जमानत मिल गई, जबकि बाकी चार की याचिका खारिज कर दी गई.
बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे तीन आरोपियों को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हाई कोर्ट के जज विश्वजीत शेट्टी ने सुनाई के बाद आरोपी नंबर 15 कार्तिक, 16 केशव मूर्ति और 17 निखिल को जमानत दे दी.
बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा सहित सभी 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया.