मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में महिला ने मुस्लिम युवक पर खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसाने, शादी करने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, जबलपुर की रहने वाली 28 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी 2015 में दमोह जिले के कुलुआ गांव में एक बीड़ी कंपनी के ठेकेदार के साथ हुई थी. शादी के बाद उसके दो बच्चे हुए. घर चलाने में मदद के लिए वह जबलपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां नौकरी करती थी. इस बीच, उसकी मां परिवार के साथ छतरपुर के मातगुवां में रहने लगी थी.
13 दिसंबर 2023 को अपने छोटे भाई की शादी में पीड़िता की मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम समीर तिवारी बताया. समीर ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका अपने पति से तलाक करवाया. इसके बाद अगस्त 2023 में छतरपुर के जटाशंकर धाम में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. पीड़िता को उस समय तक समीर की असली पहचान का पता नहीं था.
असलियत सामने आने के बाद निकाह
शादी के कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि समीर तिवारी नहीं, बल्कि समीर खान है और वह मुस्लिम है. जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो समीर ने उसके धर्म का सम्मान करने और मांस खाना छोड़ने का वादा किया. पीड़िता ने बताया कि समीर के आश्वासनों के चलते वह उसके साथ रहने को तैयार हो गई. इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को काजी के माध्यम से दोनों ने निकाह कर लिया. लेकिन निकाह के बाद समीर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया.
प्रताड़ना और मारपीट का सिलसिला
निकाह के कुछ ही दिनों बाद समीर ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. ससुरालवालों ने भी पीड़िता के साथ मारपीट शुरू की. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि समीर ने उसके तीन लाख रुपए और जेवर छीन लिए. उसे जबरन मांस खिलाया गया और पूजा-पाठ करने से रोका गया. इतना ही नहीं, समीर ने उससे बाइक, टीवी, कूलर, और आईफोन जैसे महंगे सामान भी खरीदवाए.
पीड़िता ने बताया कि जब उसने समीर की प्रताड़ना का विरोध किया, तो उसकी मारपीट और धमकियां बढ़ गईं. समीर ने उसे धमकी दी कि वह उसे काटकर नदी में फेंक देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा. 26 अप्रैल को समीर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया. पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की.
14 किलोमीटर का पैदल सफर, थाने में शिकायत
बीते गुरुवार सुबह पीड़िता नंगे पैर मातगुवां से करीब 14 किलोमीटर पैदल चलकर छतरपुर पहुंची. वह छत्रसाल चौराहे पर रो रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों ने उससे कारण पूछा और डायल 100 को सूचना दी. डायल 100 की टीम ने उसे सिटी कोतवाली पहुंचाया. चूंकि मामला मातगुवां थाना क्षेत्र का था, इसलिए उसे थाने ले जाया गया. वहां पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई और समीर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस की कार्रवाई और FIR
मातगुवां थाने की पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर समीर खान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की. कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि समीर उसे जान से मारने की धमकी देता था और दूसरी शादी करने की बात कहता था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी है.
इनका कहना
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) विदिता डागर ने कहा, "महिला की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है. हमने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे."
इस घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव को बढ़ा दिया है. हिंदू संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस का कहना है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और कानून के दायरे में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
घरवालों ने तोड़ लिया रिश्ता
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि समीर के साथ शादी के बाद उसके परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है. अब वह पूरी तरह अकेली है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहां जाए. उसने कहा, "मेरे पास अब कुछ नहीं बचा. मेरे बच्चों का भविष्य और मेरी जिंदगी दोनों दांव पर हैं. मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं."
मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में 'लव जिहाद' से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भोपाल का कॉलेज छात्राओं से संबंधित मामला भी शामिल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी तरह के 'जिहाद' या 'लव जिहाद' को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी.