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UP: सहारनपुर ऑनर किलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, युवक की मौत को बताया साजिशन हत्या

सहारनपुर के इस्लामनगर गांव में 2022 में प्रेम प्रसंग के शक में जियाउर्रहमान की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी. पहले इसे गैर इरादतन हत्या माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग करार देते हुए हत्या की साजिश बताया है. कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं और SIT गठित की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सहारनपुर जिले के इस्लामनगर गांव में 2022 में हुए जियाउर्रहमान हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग का मामला माना है और साफ कहा कि यह गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि साजिशन हत्या है.

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जियाउर्रहमान गांव की ही लड़की तनु के साथ कॉलेज में पढ़ता था. दोनों के बीच दोस्ती थी, जिसे लेकर लड़की के परिजन नाराज थे. 1 नवंबर 2022 की रात लड़की के परिजनों ने जियाउर्रहमान को घर बुलाया और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया. बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑनर किलिंग का केस दर्ज

शुरुआत में पुलिस ने आरोपी भुरू उर्फ जनेश्वर, मनेश्वर सैनी, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में मामला दर्ज किया था. लेकिन मृतक के पिता अय्यूब अली ने इसे ऑनर किलिंग बताते हुए कोर्ट का रुख किया.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युवक की हत्या जानबूझकर की गई है और IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने डीजीपी को दोबारा जांच के आदेश दिए और डीआईजी अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में SIT गठित की गई है.

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प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने बेरहमी से पीटा था

घटना के कुछ समय बाद लड़की तनु की भी मौत हो गई थी, जिसे परिजनों ने आत्महत्या बताया था. लेकिन मृतक के परिवार का कहना है कि उसे मारा गया हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है.

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