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योगी सरकार के 31661 शिक्षकों की भर्ती के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सरकार ने 31661 पदों को भरने का दिया है आदेश
  • सीएम योगी ने 19 सितंबर को दिया था आदेश
  • इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 31661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक शीर्ष कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था. प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगने के अगले ही दिन शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा ऐलान किया था. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया था कि 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करें. सीएम का कहना था कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को टीईटी कराई गई थी.

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