सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया है.
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर, रवींद्र राजौरा और 'वी द पीपल' की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित होने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों याचियों के मुकदमों को डॉ. नूतन ठाकुर आदि बनाम भारत सरकार और अन्य नामित करते हुए उनकी सुनवाई 17 अक्टूबर को दो बजे दिन में करना निर्धारित किया है.
नोटिस के अनुसार, तीनों वादियों के अलावा अखिलेश यादव और आजम खान को व्यक्तिगत रूप से या अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, नहीं तो इस प्रकरण में उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय कर दिया जाएगा.