इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी जमानती वारंट रद्द कराने के लिए उत्तर प्रदेश में मंत्री और जल विभाग के चेयरमैन आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने आजम को इंजीनियरों की नियुक्ति मामले में अपने खिलाफ जारी किए गए वारंट पर हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. अब आजम खान को बुधवार यानी 8 मार्च को दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.
SC asks Azam Khan to appear before Allahabad High Court to respond to the bailable warrant issued against him in Engineers appointment case
— ANI UP (@ANINewsUP)
हाई कोर्ट ने जारी किया था वारंट
जल निगम की ओर से दायर एक सर्विस याचिका पर अदालत के आदेश के बावजूद पेश ना होने के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.
जल निगम की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट जल निगम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने सहायक इंजीनियर डीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है. इंजीनियर के खिलाफ जल निगम ने वित्तीय अनियमितताओं के लिए वसूली की कार्रवाई शुरू की थी.
अदालत ने व्यक्तिगत रूप से किया तलब
हाई कोर्ट ने अपनी याचिका के समर्थन में जल निगम की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में हेराफेरी को देखते हुए निगम के चेयरमैन समेत जल निगम के एमडी और मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से तलब कर पूछा था कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.
आजम ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
निगम के एमडी व चीफ इंजीनियर कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन आजम खान अभी तक पेश नहीं हुए हैं. इस पर हाई कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसी वारंट को खारिज कराने के लिए आजम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी.