मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज (7 जनवरी) जिला अदालत में सुनवाई होगी. यह सुनवाई श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर होनी है. श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है.
बता दें कि 10 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज की छुट्टी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख 7 जनवरी निर्धारित की थी. ऐसे में आज सभी पक्षकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे.
मालूम हो कि इससे पहले अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुन्नी सेंट्रल बक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया था.
क्या है मामला
दरअसल, अदालत में दी गई याचिका में कहा गया है कि जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, लेकिन साल 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद समिति के बीच हुआ था, जो अवैध है. याचिका में इस समझौते को खारिज कर 13. 37 एकड़ का अतिक्रमण हटा, कब्जा जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. यही नहीं इस याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चुनौती दी गई है.
जिसके बाद इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया. फिलहाल, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अदालत में सुनवाई होगी. अदालत इस मसले पर क्या कुछ निर्णय देता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
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