11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू करने की मांग की. केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी के आगामी पंचायत चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं. इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बने कानून का हवाला दिया है.
बलियान ने कहा है कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और इस बारे में एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है. इस बार उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है.
बता दें कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने ये नियम बनाया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा. इन राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना शामिल हैं. हम आपको बता रहे हैं कि इन राज्यों में इन कानूनों की मौजूदा स्थिति क्या है.
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जुलाई 2019 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज्य काननू 2016 में संशोधन कर ये नियम बनाया कि वैसे उम्मीदवार जिनको दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे.
इस संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं. ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे लोगों ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती थी. हाईकोर्ट ने इन्हें राहत दे दी. इस तरह से उत्तराखंड में टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम सिर्फ जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव के लिए लागू है.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उनके ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने पर रोक है. महाराष्ट्र सिविल सर्विसेस (Declaration of Small Family) रूल्स 2005 तो यह भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है. राज्य सरकार का कानून ऐसी महिलाओं को सरकारी राशन के फायदों से भी बेदखल कर देता है.
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राजस्थान
राजस्थान ने भी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर रखा है. राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 के मुताबिक अगर एक व्यक्ति दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता है. राजस्थान सरकार ने यहां उम्मीदवार को उसी हालत में तीसरे बच्चे की छूट दी है जब दो में से उसका एक बच्चा दिव्यांग हो.
गुजरात
2005 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने गुजरात लोकल अथॉरिटिज एक्ट में बदलाव किया था. इस संशोधन के बाद ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम का चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
तेलंगाना पंचायती राज कानून 1994 के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 30 मई 1994 से पहले से ही दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं माना जाएगा. आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून 1994 में भी यही प्रावधान है, यहां पर दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम 2001 में लागू किया गया था. ये नियम 2005 तक लागू रहा. लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इस नियम को ये कहते हुए वापस ले लिया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा नियम लागू नहीं है. हालांकि एमपी में सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम अभी भी लागू है.
ओडिशा
ओडिशा में अगर किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह शहरी निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता है.
बिहार
बिहार में भी टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है, लेकिन इसे अभी सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक सीमित रखा गया है.