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9 सितंबर 2005 से पहले हुई पिता की मृत्यु तो बेटी को नहीं मिलेगा संपत्ति में अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है. कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराध‍िकार कानून में संसोधन से पहले हो चुकी है तो ऐसी स्थि‍ति में बेटियों को संपत्ति‍ में बराबर के अधि‍कार से वंचित रखा जाएगा.

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है. कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराध‍िकार कानून में संसोधन से पहले हो चुकी है तो ऐसी स्थि‍ति में बेटियों को संपत्ति‍ में बराबर के अधि‍कार से वंचित रखा जाएगा.

अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के संशोधित प्रावधान के एक सामाजिक विधान होने के बावजूद पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता. कोर्ट ने बताया कि बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार तभी माना जाएगा, जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हों.

गौरतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अध‍िकार की बात नहीं कही गई. जबकि संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थि‍ति में बेटी को जीविका की मांग करने का अधि‍कार दिया गया था. बाद में 9 सितंबर 2005 को इस ओर संशोधन लाकर पिता की संपत्ति‍ में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया.

पहले हो चुके संपत्ति बंटवारे पर नियम
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देने के नए कानून हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून- 2005 की व्याख्या करते हुए एक फैसले में कहा था कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुके संपत्ति‍ बंटवारों पर यह कानून लागू नहीं होगा, फिर चाहे इसमें बेटी को हिस्सा मिला हो या नहीं. कानून की धारा 6 (5) में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्व में हो चुके ऐसे बंटवारे नए कानून से अप्रभावित रहेंगे. लेकिन इस तारीख के बाद हुए बंटवारे पूरी तरह से नए कानून के दायरे में आएंगे.

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