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आय से अधि‍क संपत्ति‍ मामला: जयललिता की अपील पर 11 मई को आएगा फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर अपीलों पर 11 मई को फैसला सुनाने वाला है. इसके मद्देनजर उस दिन अदालत के आस-पास निषेधाज्ञा लगी रहेगी.

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अदालत तय करेगी जयललिता का भविष्य
अदालत तय करेगी जयललिता का भविष्य

कर्नाटक हाईकोर्ट तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर अपीलों पर 11 मई को फैसला सुनाने वाला है. इसके मद्देनजर उस दिन हाईकोर्ट के आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है.

नगर पुलिस आयुक्त एमएन रेड्डी ने CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट विधान सौध थाना के अंतर्गत आता है.

एमएन रेड्डी ने कहा कि यह आदेश एहतियाती कदम के तहत सोमवार को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि फैसले के दिन तमिलनाडु से जयललिता के हजारों समर्थकों के उस दिन शहर में आने की उम्मीद है. पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति और शहर में आवाजाही में बाधा हो सकती है.

छुट्टी के दौरान विशेष एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीआर कुमारस्वामी सुबह 11 बजे फैसला सुनाएंगे.

गौरतलब है कि निचली अदालत ने जयललिता और उनकी करीबी शशिकला और उनके दो अन्य रिश्तेदारों, इलावरासी और सुधाकरण को पिछले साल 27 सितंबर को चार साल कैद की सजा सुनाई थी. उसने जयललिता पर 100 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था, जबकि तीन अन्य पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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