scorecardresearch
 

इंडिया टुडे इम्पैक्ट: पुराने नोट जमा करने पर अब कोई शर्त नहीं, RBI ने वापस लिया फैसला

रिजर्व बैंक ने इस बारे में अपना सर्कुलर वापस लेते हुए कहा है कि अगर किसी का खाता पूरी तरह से केवाईसी मानक के अनुरूप वह तो वह बिना पूछताछ के चाहे जितनी रकम, कितनी बार भी 30 दिसंबर तक जमा कर सकता है.

Advertisement
X
बैंकों में पुराने नोट जमा करने पर फैसला बदला
बैंकों में पुराने नोट जमा करने पर फैसला बदला

रिजर्व बैंक ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि पांच हजार से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर पूछताछ की जाएगी और ज्यादा रकम के बारे में भी पूछताछ होगी. आज तक, इंडिया टुडे ने इस फैसले के बाद लोगों की दिक्कतों को उजागर किया था. इसका असर हुआ है. रिजर्व बैंक ने इस बारे में अपना सर्कुलर वापस लेते हुए कहा है कि अगर किसी का खाता पूरी तरह से केवाईसी मानक के अनुरूप है तो वह बिना पूछताछ के चाहे जितनी रकम, कितनी बार भी 30 दिसंबर तक जमा कर सकता है.

मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ किया था कि एक खाते में एक दिन में 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने पर किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी.

Advertisement

इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने फैसला किया था कि 30 दिसंबर तक लोग अपने बैंक खाते में एक बार ही पुराने नोट जमा करा सकेंगे. लेकिन 5000 से अधिक के नोट जमा कराने पर खाताधारक को बैंक को लिखित में बताना पड़ता था इस पैसे का स्रोत क्या है और इसे अबतक क्यों नहीं जमा कराया. इससे बैंकों की भी मुश्किल बढ़ गई थी और उपभोक्ताओं की भी. अब आरबीआई ने इस फैसले को वापस ले लिया है.'

आरबीआई के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला बिना सोचे-समझे लिया था. इसी कारण बार-बार फैसले बदले जा रहे हैं.

वहीं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हन ने कहा कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए फैसलों में बदलाव किया जा रहा है. लोगों के पैसे के स्रोत के बारे में जांच की प्रक्रिया अलग है और लोगों के पैसे को बैंकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अलग.

Advertisement
Advertisement