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तेलंगाना विधेयक लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति से मांगी गई अनुमति

पहले की संभावनाओं के विपरीत अब तेलंगाना विधेयक को राज्यसभा की बजाय पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा सचिवालय द्वारा इसे धन विधेयक बताए जाने के बाद सरकार ने इस पर राज्यसभा से अनुमति मांगी है.

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हमारी संसद
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पहले की संभावनाओं के विपरीत अब तेलंगाना विधेयक को राज्यसभा की बजाय पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा सचिवालय द्वारा इसे धन विधेयक बताए जाने के बाद सरकार ने इस पर राज्यसभा से अनुमति मांगी है.

यह कदम तब उठाया गया, जब विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए थे. राज्यसभा सचिवालय का मानना है कि प्रस्तावित कानून संविधान में दी गई परिभाषा के मुताबिक धन विधेयक है, इसलिए इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए.

संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत किसी धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता. राज्यसभा सचिवालय ने भी इस बारे में कानून मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था कि यह धन विधेयक है या नहीं. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने की योजना की समीक्षा की गई है और विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ताजा अनुमति मांगी गई है.

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगी गई है. राष्ट्रपति ने सोमवार को विधेयक को मंजूरी देते हुए आंध्र प्रदेश के बंटवारे को हरी झंडी दिखा दी. इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी, जबकि प्रदेश विधानसभा ने इसे खारिज कर दिया था.

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