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कोका कोला-थम्स अप पर बैन की मांग करना याचिकाकर्ता को पड़ा महंगा, SC ने लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कोका कोला और थम्स अप पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका दाखिल करने वाले एक्टिविस्ट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

  • सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख का लगाया जुर्माना
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में कोका कोला और थम्स अप पर बैन लगाने की पीआईएल दाखिल करना एक याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया. बैन की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कोका कोला और थम्स अप पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करने वाले एक्टिविस्ट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विषय पर बिना किसी तकनीकी जानकारी के याचिका दायर की गई है.

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इस मामले में याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोका कोला और थम्स अप पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केवल इन दो ब्रांड को ही निशाना क्यों बनाया गया है.

इसके साथ ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस विषय के वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी नहीं है. दरअसल, याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कोका कोला और थम्स अप इन दो सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का नाम लेकर इन्हें बैन करने की मांग की थी.

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