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राजस्थान: सरकार से रियायत लेने वाले निजी अस्पतालों में होगा कोरोना मरीजों का फ्री इलाज

राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार से रियायती जमीन या अन्य सुविधाएं लेने वाले निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया गया है. अगर सरकार से रियायत लेने वाले किसी भी निजी अस्पताल ने कोरोना मरीजों के इलाज में अनदेखी की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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सांकेतिक तस्वीर (Courtesy- PTI)
सांकेतिक तस्वीर (Courtesy- PTI)

  • गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश
  • फ्री में इलाज न करने पर होगा एक्शन

कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राजस्थान सरकार से रियायत लेने वाले सभी निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है. इस संबंध में राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है.

रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार से रियायती जमीन या अन्य सुविधाएं लेने वाले निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया गया है. अगर सरकार से रियायत लेने वाले किसी भी निजी अस्पताल ने कोरोना मरीजों के इलाज में अनदेखी की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, एक जून से राजस्थान सरकार ने पर्यटन स्थल खोलने का फैसला लिया है. सूबे में पहले 2 सप्ताह तक पर्यटक मुफ्त में पर्यटन स्थल की सैर कर सकते हैं. तीसरे सप्ताह में पर्यटन स्थल घूमने पर आधा पैसा देना होगा और चौथे सप्ताह से पूरा पैसा लगेगा. राजस्थान सरकार ने एक जून से चिड़ियाघर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क भी खोलने का फैसला लिया है.

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इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है. राजस्थान में कक्षा 12 की परीक्षाएं 18 जून से आयोजित की जाएंगी, जबकि सेकेंडरी यानी कक्षा 10 की परीक्षाएं 27 जून से आयोजित होंगी. उधर, मोदी सरकार ने लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी है. ये गाइडलाइंस एक जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं.

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इसके साथ ही रात का कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.

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