उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. नए आदेश के तहत हिंसक प्रदर्शन, पेपर लीक, नकल गिरोह, और गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. अभ्यर्थियों का पिछले पांच साल का बैकग्राउंड और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा. गलत जानकारी देने पर नियुक्ति रद्द होगी. यह नियम निगमों, पंचायतों और अन्य निकायों की भर्तियों पर भी लागू रहेगा.