सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि जाति रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए और प्रभावितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. कोर्ट ने दो हजार बारह के पुराने नियमों को प्रभावी रखा है और केंद्र सरकार से उन्नीस मार्च तक जवाब मांगा है.