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ED निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को चुनौती, SC ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब

सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. 

ED निदेशक सजंय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने केंद्र से 10 दिनों में इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. 

केंद्र सरकार ने नवम्बर 2021 में अध्यादेश के जरिए ED/CBI निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है. कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं में रणदीप सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले शामिल हैं. 

केंद्र सरकार द्वारा 2021 में संशोधन किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि सरकार ने संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया से उलट गलत तरीके से ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया है. 

शर्मा ने कहा कि बिना लोकसभा और राज्य सभा में बहस के ये संशोधन बिल पास कर दिया गया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन 2 संशोधनों के जरिए सरकार ने एक्सटेंशन को 1 साल से बढ़ा कर, 2 साल कर दिया है. 

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चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने पूछा कि ईडी का चयन सिस्टम क्या है?  समिति में कौन कौन शामिल होता है? सिंघवी ने कहा कि धारा 25  ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाली समिति के बारे में है लेकिन  यह सीबीआई की तरह नहीं है जहां सरकार के बाहर के लोग भी शामिल होते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का न्यायिक परीक्षण करेगा . इस मामले में दस दिनों बाद अगली सुनवाई होगी. CBI निदेशक और ED निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने के अध्यादेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ 8 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

 

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