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आंध्र प्रदेश बस हादसे में बैटरी विस्फोट से लगी थी आग, पुलिस ने बताया- दो ड्राइवर हिरासत में

कर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के हुए बस हादसे में 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आग का मुख्य कारण बस की दो 12 केवी बैटरियों का विस्फोट था, न कि बाइक के फ्यूल टैंक से निकली आग. बस चालक और अतिरिक्त चालक को हिरासत में लिया गया है.

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बैटरी के फटने से बस में लगी भीषण आग. (Image: PTI)
बैटरी के फटने से बस में लगी भीषण आग. (Image: PTI)

आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक बस हादसे के एक दिन बाद पुलिस ने बताया कि आग का प्रमुख कारण बस में लगी दो 12 केवी बैटरियों का विस्फोट था. इस हादसे में 19 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी.

कर्नूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीन ने कहा कि बस में आग दो जगहों से फैली पहली बाइक के फ्यूल टैंक के फटने से और दूसरी बस की बैटरी टूलकिट के पास से. उन्होंने बताया कि "बस में लगे दो 12 केवी बैटरी पैक फट गए, जिससे आग तेजी से फैल गई."

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पुलिस ने बताया कि बस में ज्वलनशील सामग्री, जैसे मेटैलिक पेंट और अन्य वस्तुएं, आग को और बढ़ाने का कारण बनीं. हादसे के समय बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से कई किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे.

बस ने बाइक को कुचला और फिर लग गई आग

यह हादसा तब हुआ जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस ने चिन्ना टेकुरु गांव के पास एक बाइक को कुचल दिया. बाइक पहले से हादसे का शिकार थी. टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई और उसका फ्यूल टैंक फट गया, जिससे आग लग गई.

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पुलिस ने बस चालक मिरियाला लक्ष्मैय्या (42) और सहायक चालक शिवा नारायण को हिरासत में लिया है. हालांकि, प्राथमिक रूप से चालक लक्ष्मैय्या को लापरवाही और तेज रफ्तार के लिए दोषी माना जा रहा है.

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बस से कूदकर बाहर निकला ड्राइवर, यात्रियों को बचाने की कोशिश की

कर्नूल एसपी विक्रांत पाटिल ने बताया कि चालक बस से कूदकर बाहर निकल गया और आग से बच गया, लेकिन स्थिति को भांप नहीं सका. उसने बाद में अतिरिक्त चालक को जगाया और दोनों ने मिलकर यात्रियों को निकालने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़े.

फिर भी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई. हादसे के बाद चालक घटनास्थल से भाग गया, जिसे पुलिस ने बाद में कर्नूल से गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 125(ए) (मानव जीवन को खतरे में डालना) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है.

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