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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अप्रैल 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों की ओर से विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर डेडलाइन के भीतर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है. वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में FIR दर्ज की जाए.

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों की ओर से विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर डेडलाइन के भीतर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है. वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में FIR दर्ज की जाए. पढ़िए गुरुवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

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महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, तमिलनाडु के मंत्री पर FIR दर्ज करने का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में FIR दर्ज की जाए. कोर्ट ने सरकार को 23 अप्रैल तक का समय दिया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह भी कहा कि अगर तय समय सीमा तक FIR दर्ज नहीं की गई, तो अदालत स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करेगी.

'सुपर संसद की तरह काम कर रहे जज, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें', बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों की ओर से विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर डेडलाइन के भीतर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में कभी भी ऐसा लोकतंत्र नहीं रहा, जहां न्यायाधीश किसी लॉ मेकर, कार्यपालिका और यहां तक कि 'सुपर संसद" के रूप में काम करें.

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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिन्दू और मुस्लिम पक्ष क्यों बता रहे हैं अपनी-अपनी जीत, समझें अदालत का फैसला

वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है. लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया है. इन 7 दिनों तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा दिया है.

'PAK को खाली करना पड़ेगा PoK', पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान पर भारत का दो टूक जवाब

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे पाकिस्तान के किसी भी अवैध कब्जे से मुक्त कराना है.

'शांति बहाल होने दीजिए...', राज्यपाल के मुर्शिदाबाद जाने के प्लान पर CM ममता की अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले के अपने प्रस्तावित दौरे को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं, और शांति बहाली के उपाय किए जा रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार कुछ हिंसा पीड़ितों को राजभवन लेकर पहुंचे थे, जहां राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने अपने मुर्शिदाबाद दौरे का ऐलान किया था.

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