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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है.

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दिल्ली की अदालत ने बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत. (फाइल फोटो)
दिल्ली की अदालत ने बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत. (फाइल फोटो)

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने आठ दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. अब उन्हें 23 अप्रैल तक जेल में रहना होगा.

सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाते हुए कहा कि सह आरोपी को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई है.

केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) याचिका पर सुनवाई करते ईडी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना प्रतिउत्तर देना होगा. हालांकि केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए कोई राहत नहीं मिली है. केजरीवाल की इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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यह भी पढ़ें: केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को थमाया नोटिस, 24 अप्रैल तक देना होगा गिरफ्तारी पर जवाब

HC के बाद किया SC का रुख

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इस याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की रिमांड को असंवैधानिक बताया है.

क्या है आरोप

जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार किया है. उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ईडी भी एंट्री हुई. इस बीच दिल्ली की AAP सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था.

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