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मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर नहीं मिली राहत, CBI मामले में कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

सिसोदिया और कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी पहले दी गई न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश के 'मुख्य साजिशकर्ताओं' में से एक हैं.

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मनीष सिसोदिया और के कविता जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)
मनीष सिसोदिया और के कविता जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)

दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी हिरासत बढ़ा दी थी. 

सिसोदिया और कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी पहले दी गई न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश के 'मुख्य साजिशकर्ताओं' में से एक हैं. 

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है. सिसोदिया को फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. मार्च 2023 में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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